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Gyanvapi Case : हिन्दुओं के पक्ष में आया वाराणसी कोर्ट का फैसला, मुस्लिम पक्ष की अर्जी खारिज

Gyanvapi Case : ज्ञानवापी मस्जिद पर चल रही सुनवाई पर आज 12 सितम्बर को वाराणसी कोर्ट में फैसले की घड़ी थी, जानकारी के लिए बता दें की आज कोर्ट के फैसले में मुस्लिम पक्ष की दलील को ख़ारिज कर दिया गया है और फैसला हिन्दुओं के हक में दिया गया. इस फैसले के बाद हिन्दू पक्ष में हर्ष का माहौल बना हुआ है. जानकारी के लिए बता दें कि जिला जज डॉ. अजय कृष्‍ण विश्‍वेश की अदालत में टेनेबिलिटी यानी पोषणीयता पर फैसला सुनाते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मस्जिद केस (Gyanvapi Case) में आगे सुनवाई होगी। कोर्ट को आज यही फैसला करना था कि यह याचिका सुनने योग्य है या फिर नहीं। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष की दलील को नकारते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी गई है।

Gyanvapi Case : हिन्दू पक्ष में ख़ुशी का माहौल

ज्ञानवापी मस्जिद मामले के याचिकाकर्ता सोहन लाल आर्य ने हर्ष जताते हुए कहा, यह हिंदू पक्ष की जीत है. यह ज्ञानवापी मंदिर की आधारशिला है. हम लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हैं.

जज ने जैसे ही आदेश दिया, हर-हर महादेव के नारे लगने लगे। इस मामले में याचिकाकर्ता महिलाओं का कोर्ट परिसर में स्वागत किया गया। सभी पक्षकार और वकील कोर्ट रूम में मौजूद रहे। जज का फैसला करीब 15 से 17 पेज का है। अदालत परिसर से लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर तक बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी मौजूद रहे। यह आदेश ऑर्डर 7 रूल नंबर 11 के आधार पर दिया गया। इसको यदि आसान भाषा में समझा जाए, तो इसके तहत कोर्ट किसी केस में तथ्यों की मेरिट पर विचार करने के बजाए सबसे पहले ये तय किया जाता है कि क्या याचिका सुनवाई करने लायक है भी या नहीं।

Chandan Singh

Chandan Singh is a Well Experienced Hindi Content Writer working for more than 4 years in this field. Completed his Master's from Banaras Hindu University in Journalism. Animals Nature Lover.