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Indian Railway Luggage Policy : ज्यादा होगा सामान तो टीटी बाबू काटेंगे चालान, रेलवे ने बदले नियम, सफर में आप हो सकते हैं परेशान

Indian Railway Luggage Policy : अगर आप भी ट्रेन में ज्यादा सामान (Luggage) लेकर सफर करते है तो फिर जुर्माने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि भारतीय रेलवे ने ट्रेन (Trains) में अब Luggage ले जाने को लेकर नए नियम (Rules) बनाएं हैं। रेलवे (Indian Railways) ने अपने यात्रियों से कहा है कि सफर के दौरान अधिक सामान लेकर ना जाएं, अगर आपके पास सामान ज्यादा होगा, तो आपके सफर का आनंद आधा हो जाएगा। तो चलिए जानते है कि रेलवे ने लगेज को लेकर क्या नया नियम बनाया है।

Indian Railway Luggage Policy : रेल मंत्रालय ने किया ट्वीट

Indian Railway Luggage Policy

रेल मंत्रालय ने 29 मई को एक ट्वीट करते हुए कहा था कि अगर सामान होगा ज्यादा, तो सफर का आनंद होगा आधा। रेल में ज्यादा सामान के साथ यात्रा न करें, अगर ऐसा हो तो, उसे लगैज वैन में जरूर बुक कराएं। नए नियम (Indian Railway Luggage Policy) लागू होने के बाद से, ट्रेन में फ्री सीमा से अधिक सामान के साथ यात्रा करने वाले यात्रियों पर जुर्माना लगाया जाएगा। हालाँकि उसके बाद रेलवे की तरफ से एक और ट्वीट किया गया था जिसमे उनकी तरफ से बताया गया कि सोशल मीडिया पर लगेज नियमों को लेकर तरह तरह की गलत अफवाह फैलाई जा रही है जो की पूरी तरह से गलत है.

फ्लाइट की तरह ट्रेन में भी एक्स्ट्रा लगेज पर लगेगा चार्ज

फिलहाल नए नियमों के मुताबिक (Indian Railway Luggage Policy), IRCTC भी अब ट्रेन में हवाई जहाज की तरह एक्स्ट्रा लगेज ले जाने पर चार्ज वसलेगी और अगर आप बिना बुकिंग के एक्सट्रा सामान ले जाते हुए पकड़े जाते हैं, तब आपको जुर्माने के रूप में लगेज की सामान्य दर का छह गुना अधिक भुगतान करना होगा। आइए अब जानते है कि आप ट्रेन में सफर करने के दौरान अपने साथ कितना लगेज ले जा सकते हैं और जुर्माने की कितनी राशि तय की गई है।

रेलवे ने बदले नियम

जानें कितने लगेज पर लगेगा कितना चार्ज

IRCTC के अनुसार, एसी फर्स्ट क्लास में सफर करने वाले पैसेंजर्स अपने साथ 70 किलोग्राम तक का लगैज फ्री ले जा सकते हैं। एसी टू-टियर के लिए यह सीमा 50 किलोग्राम है। एसी 3-टियर स्लीपर, एसी चेयर कार और स्लीपर क्लास में फ्री लगैज की सीमा 40 किलोग्राम तय की गई है। सेकेंड क्लास में सिर्फ 25 किलो तक का सामान यात्री अपने साथ ले जा सकते हैं।

सामान का आकार

पर्सनल सामान के रूप में आपके ट्रंक, सूटकेस और बक्से का आकार ज्यादा से ज्यादा 100 सेमी x 60 सेमी x 25 सेमी होना चाहिए। वहीं अगर आप एसी 3 टियर और एसी चेयर कार डिब्बों में सफर कर रहे हैं, तो आपके सूटकेस या ट्रंक का मैक्सिमम आकार 55 सेमी x 45 सेमी x 22.5 सेमी होना चाहिए।

एक्सट्रा लगेज होने पर क्या करना होगा?

अब आप सोच रहें होंगे कि आपके पास अगर एक्स्ट्रा लगेज है तो उस कंडिशन में क्या करें उसे कैसे लेकर जाएंगे, तो बता दें कि इसके लिए भी नियम बनाया गया है जिसके अनुसार अगर आप अपना सामान उसी ट्रेन से ले जाना चाहते हैं, जिसमें आप सफर कर रहे हैं, तब आपको अपने बुकिंग स्टेशन से ट्रेन के चलने से 30 मिनट पहले लगैज ऑफिस में जाकर सामान बुक कराना होगा। आप अपना टिकट बुक करते समय भी अपने सामान की एडवांस बुकिंग भी करवा सकते हैं।

रेलवे ने बदले नियम


वहीं IRCTC ने यह साफ किया है कि अगर लगेज को ठीक और सुरक्षित ढंग से पैक नहीं किया गया होगा, तो उसकी बुकिंग नहीं की जाएगी। नए लगेज रुल्स लागू करने के बाद रेल मंत्रालय ने सभी यात्रियों से अपने साथ कम सामान लेकर चलने का अनुरोध भी किया है।

फ्री सीमा से अधिक लगेज पर वसूला जाएगा 6 गुना ज्यादा जुर्माना

वहीं रेल मंत्रालय के अनुसार, अगर कोई पैसेंजर सफर के दौरान या स्टेशन पर तय सीमा से अधिक Unbooked लगेज के साथ दिखाई पड़ता है, तो उससे फ्री लगेज के बाद एक्स्ट्रा अनबुक्ड लगेज पर लगैज स्कैल रेट से छह गुना ज्यादा जुर्माना वसूला जाएगा। भारतीय रेलवे ने यह कदम रेल यात्रा को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए उठाया है, क्योंकि कई बार अधिक सामान की वजह से दूसरे यात्रियों को सफर करने में परेशानी होती है।

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