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Lockdown In India: सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, राज्य “हर जिले” में बनायें कंटेनमेंट जोन, जानें लॉकडाउन पर क्या है अपडेट

Lockdown In India | भारत में कोरोना वायरस से हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। हर दिन 3 लाख से ज्यादा नए कोविड केस संभालना सरकार के लिए मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए केंद्र सरकार पर लॉकडाउन (Lockdown In India) लगाने का काफी दबाव बन रहा लेकिन इसी बीच सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नई गाइडलाइन दी है। केंद्र ने कंटेनमेंट जोन (Containment Zone) बनाने के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों को दिए गाइडलाइन में कहा है, ”ये वक्त प्रतिबंध लगाने का है, जब देश में पॉजिटिविटी रेट एक हफ्ते तक 10 प्रतिशत से अधिक हैं और हॉस्पिटल में 60 फीसदी से अधिक बेडों पर मरीज भर्ती हैं। ऐसे में राज्यों से अनुरोध किया जाता है कि गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देश के आधार पर जिलों, शहरों और इलाकों पर ध्यान देकर कंटेनमेंट जोन बनाया जाए, कम से कम 14 दिनों के लिए पाबंदियां लागू करनी होगी।

Lockdown In India: 31 मई तक प्रभावी रहेगा आदेश

गृह मंत्रालय के आदेश के साथ सामुदायिक निरूद्ध क्षेत्र (Containment zone) और बड़े निरूद्ध क्षेत्र जैसे इलाके बनाने की रूपरेखा लागू करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की सलाह को भी इसमें जोड़ा गया है। जारी बयान में कहा गया कि कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय दिशा-निर्देश पूरे देश में कड़ाई से लागू रहेगा। गृह मंत्रालय का आदेश 31 मई तक प्रभावी रहेगा।

केन्द्र सरकार की नई गाइडलाइन

Lockdown In India
  • नाईट कर्फ्यू – जरूरी गतिविधियों को छोड़कर रात में लोगों के मूवमेंट को बैन किए जाएं। स्थानीय प्रशासन कर्फ्यू की अवधि तय करेगा।
  • सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, त्योहार से संबंधित और अन्य समारोहों पर प्रतिबंध लगाना -कोरोना के चेन को तोड़ना है तो लोगों के मेल-मिलाप को रोकना होगा।
  • शादियों में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोगों की संख्या सीमित किया जाना है।
  • शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मूवी थिएटर, रेस्तरां और बार, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पा, स्विमिंग पूल और धार्मिक स्थान बंद रहेंगे।
  • केवल आवश्यक सेवाएं सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में जारी रहनी चाहिए।
  • सार्वजनिक परिवहन जैसे रेलवे, मेट्रो, बसों और कैबों अपनी क्षमता से आधे लोगों के साथ ही यात्रा कर सकते हैं।
  • आवश्यक वस्तुओं के परिवहन और अंतर-राज्यीय आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
  • ऑफिस में 50 फीसदी स्टाफ ही काम करेंगे।
  • औद्योगिक और वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।
  • समय-समय पर रैपिड एंटीजन टेस्ट करना होगा।

देश में कोरोना के आंकड़े

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स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बृहस्पतिवार को जारी आंकड़ों के अनुसार एक दिन में सर्वाधिक 3,79,257 नए मामले आने के साथ भारत में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 1,83,76,524 हो गई है जबकि इलाज कराने वाले रोगियों की संख्या 30 लाख से अधिक हो गई है। मंत्रालय द्वारा सुबह आठ बजे जारी आंकड़ों के मुताबिक, एक दिन में 3645 लोगों की संक्रमण से मौत के कारण मृतकों की कुल संख्या 2,04,832 हो गई है। चूँकि सरकार की तरफ से देशभर में लॉकडाउन (Lockdown In India) लगाने को लेकर अभी तक कोई विचार नहीं बना है, ऐसे में राज्यों को विशेष दिशानिर्देश जारी किये गए हैं.