BH Series Number Plate : क्या होता है बीएच सीरीज, जानें इसके फायदे और कैसे करें रजिस्टर
BH Series Number Plate : जब भी कोई नया गाड़ी खरीदते है, तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाना अनिर्वाय होता है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद गाड़ियों के लिए नंबर प्लेट जारी की जाती है। इन नंबर प्लेट्स पर रजिस्ट्रेशन नंबर को देख आसानी से पता चल जाता हैं कि कौन सी गाड़ी कौन से स्टेट की है। जैसे उत्तराखंड राज्य के लिए UK, दिल्ली के लिए DL, हरियाणा के लिए HR और उत्तर प्रदेश के लिए UP, मतलब आप उस वाहन के नंबर प्लेट के इस शुरुआती कोड से ही समझ जाते है कि ये कार या बाइक किस स्टेट में रजिस्टर्ड है। अभी तक राज्य के हिसाब से गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर जारी किये जाते रहे हैं, लेकिन अभी हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए एक BH सीरीज (BH Series Number Plate) शुरू की गई है।
इस सीरीज के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर देश के किसी भी हिस्से में वाहन को आप बिना रोकटोक इस्तेमाल कर सकेंगे। इसका किसी एक स्टेट से संबंध नहीं होगा। ये पूरे देश में मान्य होगी, लेकिन क्या आपको पता है ये BH सीरीज (BH Series Number Plate) क्या होती है और कैसे इस नई बीएच सीरीज नंबर प्लेट को रजिस्टर किया जा सकता है और इसका क्या लाभ है। अगर नहीं तो चलिए आपको इस बारे में पूरी डिटेल देते है।
BH Series Number Plate : क्या होता है बीएच सीरीज
बता दें कि पूरे भारत में निजी वाहनों को बिना किसी रोक-टोक के एक राज्य से दूसरे राज्य तक आने-जाने के लिए, 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नई भारत सीरीज़ ((BH Series Number Plate) को शुरू कर दिया गया है। ये BH-सीरीज टैग वाले नंबरप्लेट के साथ आने वाली गाड़ियों के मालिकों को एक से दूसरे राज्य में शिफ्ट होने पर गाड़ी के रजिस्ट्रेशन को ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं होती है।
इन वाहनों को मिलेगा इस सीरीज का लाभ
BH Series Number Plate खासकर उन वाहनों के लिए होगी जिन वाहनों का एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर होता रहता है। यानी कि कोई व्यक्ति अगर दूसरे राज्य में शिफ्ट होता है तो उसे अपने वाहन को उस राज्य के हिसाब से से नए कागज़ या डाक्यूमेंट्स बनवाने होते थे और अपना वाहन रजिस्टर करवाना पड़ता था। इस पूरे प्रोसेस में अच्छा खासा समय बर्बाद होता है, लेकिन नई BH Series के चलते अब ऐसा करने की जरूरत नहीं होगी। अब एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट के साथ आप देश में कहीं भी आ और जा सकते हैं।
इसके लिए आप को अलग अलग राज्यों के RTO Office के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इस सुविधा का लाभ वो लोग उठा सकते हैं जो किसी बिज़नेस, सरकारी व निजी डिपार्टमेंट के काम करते हैं, जिनका अलग अलग राज्यों में ट्रांसफर होता रहता हैं।
BH Series Number Plate : लाभ
- मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) 1988 की धारा 47 के तहत एक व्यक्ति को वाहन पंजीकृत होने वाले राज्य के अलावा किसी भी राज्य में केवल 12 महीने के लिए वाहन रखने की प्रमिशन होती है। उन 12 महीनों के दौरान उस व्यक्ति को नए राज्य में नया रजिस्ट्रेशन करान जरुरी होता है। ऐसे में नए भारत सीरीज रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ एक राज्य से दूसरे राज्य में वाहन ले जाने पर किसी व्यक्ति को दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी।
- बीएच सीरीज नंबर प्लेट होने से वाहन देश के किसी भी हिस्से में चल सकते हैं। इसमें समय सीमा की बाध्यता नहीं होगी।इसका
- सबसे ज्यादा लाभ उन लोगों को होगा जो जॉब के लिए अलग अलग जगह जाते हैं।
- हर बार पंजीकरण कराने पर आप को एडवांस में रोड टैक्स भरना होता है और पुराने राज्य में जमा किया हुआ टैक्स वापस क्लेम करना होता है, इस प्रक्रिया में भी काफी समय लगता है साथ ही अलग अलग राज्यों के अलग अलग रोड टैक्स होते हैं जिसकी वजह से वाहन चालकों को बहुत असुविधा होती थी, लेकिन अब इस नयी सीरीज में ये समस्या भी खत्म हो जाएगी
BH Series Number Plate : रजिस्ट्रेशन के लिए जरुरी डॅाक्यूमेंटस
- आधिकारिक पहचान पत्र (ऑफिसियल आईकार्ड)
- वर्किंग सर्टिफिकेट (form-60) – (निजी कर्मचारियों के लिए) आदि Documents की जरुरत होगी।
BH Series Number Plate : के लिए ऐसे करें रजिस्ट्रेशन
- अगर आप भी इस सीरीज की नंबर प्लेट बनवाना चाहते हैं तो आप यहाँ दिए गए प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं।
- सबसे पहले आपको नए वाहन की खरीद पर डीलर के माध्यम से फॉर्म 20 को ऑनलाइन भरना होगा। इसके लिए आप को आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा।
- पंजीकरण करते समय आवेदक को कुछ आवश्यक डाक्यूमेंटस की जरुरत पड़ेगी जैसे ऑफिसियल आईकार्ड, वर्किंग सर्टिफिकेट (form-60)– निजी कर्मचारियों के लिए आदि दस्तावेज।
- जानकारी के लिए बता दें की सरकारी कर्मचारियों को आधिकारिक पहचान पत्र और निजी कर्मचारियों को वर्किंग सर्टिफिकेट देना होगा।
- जब पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तब आवेदक की गाड़ी के लिए BH Series Number Plate जारी की जाएगी। ये black Text के साथ white Background पर जारी होगी।
BH Series Number Plate : रजिस्ट्रेशन शुल्क
बीएच सीरीज नंबर प्लेट (BH Series Number Plate) के लिए आवेदन करने के लिए आवेदकों को किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लगेगा। इसके लिए सभी पात्र आवेदक फ्री में आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों को पंजीकरण के समय 2 वर्ष के टैक्स का भुगतान करना होगा। ये भुगतान जीएसटी को छोड़कर वहां की इनवॉइस कीमत के आधार पर होगा। अलग-अलग स्लैब के कीमतों वाले वाहनों के लिए राशि अलग-अलग होती है। जैसे की 10 लाख रुपये से कम कीमत वाली कार या अन्य वाहन के लिए BH नंबर चाहते हैं तो आपको कार की कीमत का 8 परसेंट रुपये चार्ज के तौर देना पड़ेगा. 10 से 20 लाख रुपये के बीच कीमत वाले वाहनों के लिए BH नंबर प्लेट चाहते हैं तो आपको कार की कीमत का 10 परसेंट रुपये चार्ज के तौर पर देना होगा। वहीं 20 लाख रुपये से अधिक कीमत वाली कारों के लिए BH नंबर प्लेट प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए कार की कीमत का 12 परसेंट चार्ज के तौर पर देना होगा।
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