Income Tax: 1 अप्रैल से बदल जाएंगे आयकर से जुड़े ये नियम, देखें क्या-क्या हुआ बदलाव
News Desk | हर वर्ष वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक होता हैं, कल से वित्त वर्ष 2021-2022 की शुरुआत होने जा रही हैं, केंद्र सरकार ने आगामी वित्त वर्ष के लिए कुछ बदलावों के साथ बहुत ही योजनाएं बनाई हैं। वित्त वर्ष की शुरूआत से टैक्स (Income Tax) से जुड़े नियमों में भी काफी बदलाव देखने को मिल सकते हैं, आज के इस लेख में हम आपकों टैक्स से जुड़े नए बदलावों और उसके अलावा जो भी बदलाव होने जा रहे हैं उसके बारें में बताने जा रहे हैं जो 1 अप्रैल से बदलने वाले हैं।
Income Tax: PF के नियमों में होंगे बदलाव
इस वर्ष आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर्मचारी भविष्य निधि में भी बदलाव के संकेत दिए थे, उनके मुताबिक 1 अप्रैल से पीएफ में दिए जाने वाले योगदान पर भी सरकार के द्वारा टैक्स (Income Tax) लगाया जाएगा। इनकम टैक्स के नए नियम के मुताबिक नए वित्त वर्ष की शुरुआत से अगर किसी भी पीएफ खाते में 2.5 लाख रुपये से ज्यादा योगदान होने पर जो भी ब्याज बनेगा उस पर पीएफ खाताधारक को टैक्स अदा करना होगा। वित्त मंत्री के अनुसार सरकार द्वारा ये फैसला ज्यादा वेतन पाने वाले कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया हैं।
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Income Tax भरने में होगी आसानी
1 अप्रैल से ही अब नौकरीपेशा लोगों को एक और राहत मिलने वाली हैं, इन कर्मचारियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स भरने की प्रक्रिया को काफी आसान कर दिया हैं, वित्त वर्ष की शुरुआत से अब इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स को प्री-होल्ड इनकम टैक्स रिटर्न्स फॉर्म दिया जाएगा जिसकी वजह से टैक्स पेयर्स को टैक्स भरने में आसानी हो जाएगी।
आईटीआर ना भरने पर देना होगा डबल टैक्स
एक तरफ केंद्र सरकार ने टैक्स भरने के नियमों को काफी सरल बना दिया हैं तो दूसरी तरफ सरकार के द्वारा ये नियम भी बनाया गया हैं कि जो भी टैक्सपेयर्स आईटीआर फाइल नहीं करेंगे उनके नए नियम के मुताबिक दुगुना टीडीएस भरना पड़ेगा, इस नए नियम को सरकार के द्वारा आयकर एक्ट में धारा 206AB के अंतर्गत जोड़ा गया हैं। इसके अलावा इनकम टैक्स के नए नियमों के मुताबिक 1 जुलाई से टीडीएस और टीसीएल का फाइन जो पहले 5 से 10 फीसदी होता था वो अब 10 से 20 फीसदी हो जाएगा।
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Income Tax रिटर्न्स में मिलेगी बुजुर्ग लोगों को राहत
साल की शुरुआत में वित्त मंत्री के द्वारा पेश किए गए आम बजट के अनुसार जिन लोगों की उम्र 75 वर्ष से ज्यादा हैं उन्हें टैक्स रिटर्न में काफी राहत दी गई हैं, अब 1 अप्रैल से बुजुर्गों को आईटीआर फाइल करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, यहां ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि टैक्स रिटर्न्स में ये छूट उन बुजुर्गों को दी गई हैं जो किसी तरह की पेंशन या फिर किसी भी फिक्स्ड डिपॉजिट से मिलने वाले ब्याज पर निर्भर रहते हैं।
बुजुर्गों को टैक्स में राहत देने के अलावा इस वित्त वर्ष में उन सरकारी कर्मचारियों को एलटीसी वाउचर स्कीम का लाभ दिया गया हैं जिन कर्मचारियों को पिछले साल कोरोना के चलते एलटीसी सुविधा का लाभ नहीं मिल पाया था।