News

Pan-Aadhaar को लिंक कराने की अंतिम तिथि फिर हुई एक्सटेंड, जाने अब क्या है नई तारीख

Pan-Aadhaar Link Last Date | एक बार फिर से सरकार ने जनता और कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए आधार को पैन से जोड़ने (Pan-Aadhaar Link) की तारीख को कुछ और वक़्त ले लिए बढ़ा दिया है। बीते शुक्रवार को केंद्रीय वित्‍त राज्‍य मंत्री अनुराग ठाकुर की तरफ से इसका ऐलान किया गया। इसके पहले यह डेडलाइन 30 जून तक थी। इसके साथ ही सरकार ने कर कटौती के लिए रिहायशी मकान में निवेश, विवाद समाधान योजना के तहत भुगतान समेत कर से जुड़ी कई समय सीमाओं को भी आगे बढ़ा दिया गया है। बताते चलें कि अब पैनकार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने (Pan-Aadhaar Link) की अंतिम तारीख 30 सितंबर कर दी गई है।

पिछले काफी वक़्त से सरकार देश के सभी नागरिकों को इस बात के लिए लगातार सूचित कर रही है कि वे सभी अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करा लें ताकि भविष्य में किसी भी तरह से वित्तीय लेनदेन में कोई रुकावट ना आने पाए। यहाँ पर सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात ये है कि यदि पैन-आधार लिंक (Pan-Aadhaar Link) नहीं कराने पर आपका पैन इनऑपरेटिव या इनवैलिड यानी निष्क्रिय हो जाएगा। इसका असर बैंक KYC पर भी पड़ेगा। अगर किसी भी कारणवश आपका पैन निष्क्रिय हो जाता है तो इसकी वजह से आपकी केवाईसी इनवैलिड हो जाएगी और आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्‍शन रूक सकता है।

Pan-Aadhaar Link नहीं कराने पर 10,000 तक का जुर्माना

Pan-Aadhaar को लिंक कराने की अंतिम तिथि फिर हुई एक्सटेंड

डेडलाइन से पहले आपको अपने पैन कार्ड और आधार को लिंक करा लेना अनिवार्य है और किसी वजह से आप ऐसा कर पाने में नाकाम होते हैं तो उस अवस्था में आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जायेगा और इसे दुबारा से एक्टिव कराने के लिए 1000 तक की विलम्ब राशि देनी पड़ सकती है।

चूँकि सरकार की तरफ से पैन कार्ड और आधार को लिंक कराने की अवधी कई बार बढ़ाई जा चुकी है और आपकी समस्या उस वक़्त और भी ज्यादा बढ़ सकती है जब आपको इसके लिए सरकार द्वारा कानूनी तौर पर 10,000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। असल में अगर किसी का पैन इनैक्टिव हो गया है तो उस पर भी जुर्माने का प्रावधान है। पैन कार्ड के इनऐक्टिव होने पर ऐसा मान लिया जाएगा कि कानून के मुताबिक पैन को कोट नहीं किया गया। उस अवस्था में आप पर आयकर कानून के सेक्शन 272B के अंतर्गत 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है।

पैन-आधार लिंक कराने का तरीका |Pan-Aadhaar Link Process

सबसे पहले आप आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल www1.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।
यहाँ पर बाईं तरफ आपको ‘Link Aadhaar’ का विकल्प दिखेगा, उसपर क्लिक करें।
नया टैब खुलने पर आपको अपना पैन नंबर, आधार नंबर और आधार कार्ड में दर्ज नाम डालना होगा।
अब नियम और शर्तों के विकल्प पर Ok करें तथा कैप्चा कोड भर लें।
अब आपको कंफर्मेशन आ जाएगा।

पैन-आधार लिंक हुआ या नहीं ऐसे पता करें

कई लोगों ने अभी तक सरकार के नियम का पालन करते हुए अपने आधार को पैन से लिंक करा भी लिया होगा, लेकिन वह लिंक हुआ है या नहीं, यह पता करने का तरीका भी आपको जान लेना चाहिए:

इसके लिए सबसे पहले आप इनटैक्स विभाग की वेबसाइट https://www1.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाएं। यहाँ पर आपको बायीं ओर Link Aadhar का विकल्प दिखेगा। इस लिंक पर क्लिक करने पर एक नया पेज खुलेगा जहां लिंक आधार का विकल्प होगा।

इसी पेज पर आपको सबसे ऊपर Click here का विकल्प मिलेगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपसे आपका पैन नंबर और आधार नंबर पूछा जाएगा। इसके बाद आपको View Link Aadhar Status बटन पे क्लिक करना है।

इसके बाद यदि आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक हो गया होगा तो “Your pan is linked to aadhar number XXXXXXXX1234” का मैसेज हरे टिक के साथ मिलेगा। इस तरह आप आसानी से पता कर सकते हैं कि आपका पैन कार्ड आधार से लिंक हुआ है या नहीं।

Chandan Singh

Chandan Singh is a Well Experienced Hindi Content Writer working for more than 4 years in this field. Completed his Master's from Banaras Hindu University in Journalism. Animals Nature Lover.