Night Curfew: कोरोना संक्रमण को लेकर यूपी सरकार अलर्ट, इन जिलों में लगा नाईट कर्फ्यू, जानें क्या रहेंगे नियम
News Desk | देश में कोविड -19 का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, संक्रमितों के आंकड़े हर रोज रिकार्ड तोड़ रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार से लेकर केन्द्र सरकार तक हर कोई इस खतरे से बचने के उपाय ढूंढने में लगा हुआ है। इस विषय पर पीएम मोदी ने 4 अप्रैल को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक हाई अलर्ट मीटिंग भी की थी। जिसमें कोरोना की रोकथाम के उपाय और वैक्सीनेशन की समीक्षा की गई थी। केंद्र सरकार इस विषय पर आज दूसरी मीटिंग करने वाले है। ये मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शाम 6:30 से शुरू होगी, जिसके बाद पीएम मोदी 8 बजे जनता को संबोधित कर सकते हैं। हालाँकि इस मीटिंग से पहले ही कोरोना मामलों में बड़े उछाल को देखते हुए, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कोविड -19 धाराएं लगा दी गई हैं। साथ ही कई जिलों में नाइट कर्फ्यू ( Night Curfew) भी लगा दिया गया है। नाइट कर्फ्यू का निर्णय यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 13 जिलों के बढ़ते कोविद मामलों से बुरी तरह प्रभावित एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद आया।
इन राज्यों में लगा Night Curfew
लखनऊ
- लखनऊ प्रशासन ने बुधवार देर रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है।
- ये कर्फ्यू 16 अप्रैल को सुबह 8 बजे तक लागू रहेगा।
- कर्फ्यू केवल लखनऊ नगर निगम क्षेत्र में लागू होगा।
- इस दौरान फल, सब्जियां, दूध, एलपीजी, पेट्रोल-डीजल और दवा की दुकानें खुली रहेंगी।
- जिले में सभी सरकारी, गैर-सरकारी या निजी तौर पर संचालित स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे।
- कोविड-19 प्रोटोकॉल के दायरे में परीक्षाएं आयोजित की जाएगी।
कानपुर
बुधवार शाम प्रेसवार्ता में कानपुर डीसीपी पूर्वी अनूप कुमार सिंह ने ऐलान किया कि कानपुर में गुरुवार से नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) लगा दिया गया है। जिसके बाद –
- रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी।
- कोरोना का एक मरीज मिलने पर 25 मीटर और इससे अधिक मरीज अगर मिलने पर 50 मीटर का दायरा सील किया जाएगा।
- कंटेनमेंट जोन में पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएंगी।
- पुलिस की सख्ती भी बढ़ेगी।
- मास्क न लगाने पर चालान के साथ एफआईआर भी दर्ज की जाएगी।
वाराणसी
- आज से वाराणसी में भी नाइट कर्फ्यू भी लगाया जा रहा है।
- इस नाइट कर्फ्यू का समय रात 9:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक का निर्धारित है।
- इस दौरान सभी गैर-चिकित्सा संस्थान बंद रहेंगे।
- छात्रों को केवल परीक्षा और प्रैक्टिकल के लिए शैक्षणिक संस्थानों में जाने की अनुमति दी जाएगी।
- धार्मिक और सामाजिक घटनाओं पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी।
- आम जनता को घाट पर आरती में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं पर कोई प्रतिबंध लागू नहीं होगा।