Aadhaar PAN Link Last Date: जुर्माने से बचना है तो आज ही पैन को आधार से कर लें लिंक, ये है पूरा तरीका
PAN Card यानी परमानेंट अकाउंट नंबर को Aadhaar Card से अभी तक लिंक नहीं कराया है तो जल्दी से कर लें क्योंकि ऐसा नहीं करने की स्थिति में 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। आधार को पैन से जोड़ने की अंतिम तिथि 31 मार्च है। जानकारी के अनुसार, जो भी पैन कार्ड आधार से लिंक (Aadhaar PAN Link Last Date) नहीं हैं, उन्हें अप्रभावी घोषित कर दिया जाएगा या अब 1 अप्रैल से उपयोग में नहीं लाया जाएगा। ऐसे पैन कार्ड धारक, पैन के अनिवार्य होने पर वित्तीय लेनदेन नहीं कर सकते, जैसे कि बैंक खाता खोलना, 50,000 रुपये से अधिक के शेयर या म्यूचुअल फंड लेनदेन करना और खरीदना।
Aadhaar PAN Link Last Date
यदि पैन कार्ड निष्क्रिय मान लिया जाता है, तो इसका मतलब है कि कार्ड का मालिक आईटीआर दर्ज नहीं कर सकता है क्योंकि इसे कानून के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है। आयकर अधिनियम की धारा 272बी के अनुसार, नियम का पालन नहीं करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
फिलहाल आपको यह याद दिला दें कि पैन और आधार को जोड़ने की समय सीमा कई बार बढ़ाई जा चुकी है और नवीनतम समय सीमा 31 मार्च को समाप्त हो रही है। इसके पहले पैन को आधार से जोड़ने की अंतिम समय सीमा 30 जून, 2020 थी। सरकार ने नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करते समय आधार कार्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया है। नए पैन कार्ड आवेदकों के मामले में, इंटरलिंकिंग स्वचालित रूप से आवेदन चरण में किया जाता है। मौजूदा पैन कार्डधारकों के लिए, हालांकि, निर्धारित समय सीमा से पहले इंटरलिंकिंग मैन्युअल रूप से किया जाना है।
अपने पैन को आधार से कैसे लिंक करें:
* सबसे पहले आप आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं
* अब मेन्यू बार पर ‘Link Aadhaar’ बटन पर क्लिक करें
* इसके बाद पैन नंबर, आधार कार्ड धारक का नाम और नंबर जैसे आवश्यक विवरण दर्ज करें
* विवरण सत्यापित करें और कैप्चा कोड दर्ज करें
* लिंक आधार पर क्लिक करें
* एक पॉप-अप संदेश दिखाई देगा। यह आपको सूचित करेगा कि आपका आधार आपके पैन से सफलतापूर्वक जुड़ा हुआ है।
ध्यान देने वाली बात ये है कि, सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2018 में आधार को संवैधानिक रूप से वैध घोषित किया था और यह माना था कि आयकर रिटर्न दाखिल करने और पैन कार्ड के आवंटन के लिए बायोमेट्रिक आईडी अनिवार्य रहेगा।