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सरकार ने दिया आदेश, अब कोचिंग इंस्टीट्यूट पर भी लगेगा 18% की दर से GST

सरकार ने दिया आदेश, अब कोचिंग इंस्टीट्यूट पर भी लगेगा 18% की दर से GST

आपकी जानकारी के लिए बताते चहलें की जो कोचिंग सेंटर, एंट्रेंस एग्‍जाम आदि की तैयारी कराते हैं उन पर भी अब 18 फीसदी की दर से GST लगेगा। अथॉरिटी फॉर अडवांस रूलिंग (एएआर) ने यह व्यवस्था दी है। एएआर की महाराष्ट्र पीठ के सामने इस बारे में एक याचिका दायर करते हुए यह स्पष्ट करने का आग्रह किया था कि क्या प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करवा रहे कोचिंग संस्थान भी गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) के दायरे में आते हैं? इस पर तस्वीर साफ करते हुए एएआर ने कहा कि ये जीएसटी के दायरे में आएंगी और इन पर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा।

सरकार ने दिया आदेश, अब कोचिंग इंस्टीट्यूट पर भी लगेगा 18% की दर से GST

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आपको बता दें की एएआर के सामने यह याचिका महाराष्ट्र की सिंपल शुक्ला ट्यूटोरियल ने दायर की थी जो कक्षा 11वीं और 12वीं को श‍िक्षा देने का काम करती है। साथ ही साथ ये संस्था छात्रों को एमबीबीएस, इंजीनियरिंग और विज्ञान से संबंधित परीक्षाओं लिए तैयार करने में भी मदद करती है। इस पर एएआर ने कहा था कि फिलहाल यह जीएसटी के तहत नहीं आती है क्‍योंकि यह एजूकेशनल इंस्‍टीट्यूट की परिभाषा में शामिल नहीं होता है।

सरकार ने दिया आदेश, अब कोचिंग इंस्टीट्यूट पर भी लगेगा 18% की दर से GST

एएआर के अनुसार कोई भी निजी श‍िक्षण संस्थान, जिनमें ना ही कोई डिग्री दी जाती है और ना ही किसी तरह का कोई सर्ट‍िफ‍िकेट दिया जाता है ऐसे संस्थानों पर 9 % केंद्रीय जीएसटी और 9 % राज्य जीएसटी की दर लागू की जाएगी। आइसाइ स्थिति मे कोचिंग संस्थानों पर कुल 18 % जीएसटी लगाया जाएगा।

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