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1 October : Credit/Debit Card से लेकर अटल पेंशन तक होंगे ये 8 बड़े बदलाव, जान लें जरूरी नियम

New Rules from 1 October : सितंबर का महीना चार दिन बाद खत्म होने को है, वहीं आने वाली अक्टूबर की 1 तारीख को देश में आठ बड़े फाइनेंशियल बदलाव होने वाले है। जिसका सीधा असर आम आदमी से लेकर खास तक सभी की जेब पर पड़ने वाला है। अब आप सोच रहें होंगे कि ऐसे कौन से बड़े बदलाव होने वाले है, तो चलिए विस्तार से इन नए नियमों (New Rules) की जानकारी देते है।

1 October से हो रहे ये 8 बड़े बदलाव

1 October

ऑनलाइन शॅापिंग के लिए टोकन सिस्टम

अगले महीने की 1 October से कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन (CoF Card Tokenisation) का नियम बदलने जा रहा है। इसे लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) का कहना है कि टोकनाइजेशन सिस्टम में बदलाव किए जाने के बाद कार्डहोल्डर्स के पेमेंट करने के अनुभव में सुधार आएगा और डेबिट कार्ड व क्रेडिट कार्ड के ट्रांजेक्शन पहले की तुलना में अधिक सेफ हो जाएंगा। आरबीआई की मानें तो ग्राहक डेबिट या क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन, पॉइंट ऑफ सेल (POS) या ऐप पर ट्रांजैक्शन करेंगे, तो सभी डिटेल इनक्रिप्टेड कोड में सेव होगी।

1 October

1 October से नियम बदलने (New Rules) के बाद कंपनी के सर्वर में कोई डेटा स्टोर नहीं रहेगा, कार्ड से जुड़ी हर जानकारी उन्हें एनक्रिप्टेड कोड में मिलेगी जिसे पढ़ा नहीं जा सकेगा। नए नियम लागू होने के बाद ऑनलाइन पेमेंट के लिए सीधे कार्ड का यूज न कर, यूनिक टोकन का इस्तेमाल करना होगा।

अटल पेंशन योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे ये लोग

वहीं दूसरा बदलाव अटल पेंशन योजना को लेकर किया जाएगा। नए नियम (New Rules) के तहत अब इनकम टैक्स पेय (Taxpayers) करने वाले लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते है। यह नया नियम इसी 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा होगा। अगर आप भी टैक्सपेयर है तो 30 सितंबर तक इसमें निवेश कर सकते हैं। वहीं वर्तमान नियम की बात करें तो 18 साल से 40 साल तक की उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक सरकार की इस पेंशन योजना से जुड़ सकता है, भले ही वह इनकम टैक्स पेय करता हो या नहीं।

म्यूचुअल फंड में नॉमिनेशन जरूरी

सेबी के नए नियमों (New Rules) के तहत 1 October से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले लोगों के लिए नॉमिनेशन की जानकारी देना जरूरी होगा। ऐसा नहीं करने वाले इंवेस्टर्स को एक घोषणापत्र भरना होगा और उसमें नॉमिनेशन की सुविधा नहीं लेने की घोषणा करनी होगी।

New Rules

FD पर बढ़ सकता है इंटरेस्ट

आपको ये भी बताते चलें कि 1 October से रिजर्व बैंक के रेपो Rate बढ़ाने के बाद बैंकों ने बचत खाता और सावधि जमा (FD) पर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है। ऐसे में डाकघर की आरडी, केसीसी, पीपीएफ समेत अन्य छोटी बचत योजनाओं पर Interest में वृद्धि हो सकती है। इसकी घोषणा 30 सितंबर को वित्त मंत्रालय करेगा। यह नियम लागू होने के बाद छोटी बचत पर भी आपको High Interest मिल सकता है।

डीमैट अकाउंट होगा ज्यादा Safe

चौथा बदलाव डीमैंट अकाउंट होल्डर के लिए है। डीमैट अकाउंट होल्डरों को 30 सितंबर तक टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल करना बहुत ही आवश्यक हैं। अगर आप टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल नहीं करेंगे तो 1 October से अपने डीमैट अकाउंट को लॉग-इन नहीं कर पाएंगे। वहीं एनएसई का कहना है कि इस सर्कुलर में अकाउंट होल्डर को अपनी डीमैट अकाउंट में लॉन-इन करने के लिए एक ऑथेंटिकेशन फैक्टर के रूप में बायोमीट्रिक ऑथेंटिकेशन का यूज करना होगा।

New Rules

CNG की कीमत में बढ़त

CNG गैसे के दाम में भी परिवर्तन हो सकता है, इसकी कीमतों में वृद्धि हो सकती है। सरकार गैस की कीमतों में अगला बदलाव 1 October को कर सकती है। बता दें कि, सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन (ओएनजीसी) के पुराने क्षेत्रों से उत्पादित गैस के लिए भुगतान की जाने वाली दर 6.1 डॉलर प्रति इकाई (मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट) से बढ़कर नौ डॉलर प्रति इकाई पर पहुंच सकती है। यह नियमन वाले क्षेत्रों के लिए अबतक की सबसे High Rate होगी।

गैस सिलेंडर हो सकता है सस्ता

हर महीने की पहली तारीख को रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा होती है। ऐसे में कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतों में नरमी के कारण इस बार घरेलू और कॅामर्शियल दोनों तरह के गैस स‍िलेंडर की कीमतों में कमी की संभावना जताई जा रही है।

New Rules

NPS में करना होगा ई-नामांकन

पीएफआरडीए ने भी हाल ही में सरकारी और प्राइवेट या कॉर्पोरेट क्षेत्र के कर्मियों के लिए ई-नामांकन के प्रोसेस में बदलाव किया है। जो 1 October से लागू हो जाएगा। नई एनपीएस ई-नामांकन प्रक्रिया के अनुसार, नोडल कार्यालय के पास NPS अकाउंट होल्डर के ई-नामांकन अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार करने का ऑप्शन होगा। यदि नोडल Office अपने आवंटन के 30 दिनों के भीतर अनुरोध के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू नहीं करता है, तो केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसियों (सीआरए) की प्रणाली में ई-नामांकन अनुरोध स्वीकार किया जाएगा।

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