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कोरोना काल में बदले बड़े काम के हैं Indian Railway के ये नियम, कई लोग हैं अनजान

Indian Railway देश के लोगों के लिए परिवहन का एक मुख्य साधन हैं, भारतीय रेल देश के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से जोड़ती हैं, रेल सेवा ना केवल सवारी बल्कि देश के अलग-अलग राज्यों में समान भी ढोने का काम करती हैं। अभी कोरोना काल में रेल के द्वारा एक राज्य से दूसरे राज्य में ऑक्सीजन सिलिंडर भी भेजे गए थे, भारतीय रेल दुनिया में चौथे नंबर पर आती हैं। हम सब अक्सर रेलगाड़ी में सफर करते ही रहते हैं और हम Indian Railway के कुछ नियमों से वाकिफ रहते हैं जैसे कि टिकट के बिना यात्रा नहीं करनी चाहिए, टिकट केवल रेलवे के अधिकृत काउंटर से ही लेनी चाहिए। लेकिन आज हम आपको भारतीय रेल से जुड़े कुछ ऐसे नियमों के बारे में बताने जा रहे है जिनके बारे में आप शायद ही जानते हो।

Indian Railway | कोरोना काल में बदल गए रेल यात्रा के नियम

Indian Railway

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पिछले साल देश में कोरोना महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के बाद से देश में सामान्य रेल सेवा अभी शूरू नही हुई हैं और Indian Railway द्वारा सिर्फ कोविड स्पेशल ट्रेन ही चलाई जा रही हैं। कोरोना महामारी के इस काल में बहुत से राज्यों ने लंबी दूरी की रेलगाड़ियों में यात्रा करने हेतु खास नियम लागू किये हैं, अगर आप रेल द्वारा किसी ऐसे राज्य से जा रहे हैं जहां कोरोना के काफी ज्यादा मामलें है तो आपकों कोरोना टेस्ट करवाना जरूरी हैं और इसी के साथ आपकी रिपोर्ट नेगेटिव होनी भी जरूरी है।

इन राज्यों में यात्रा करते समय रखें ध्यान

रेलगाड़ी द्वारा देश के अलग-अलग राज्यों में यात्रा करने के अलग-अलग नियम हैं, देश के कुछ राज्यों में यात्रा करने हेतु सिर्फ कोविड नेगेटिव रिपोर्ट ही जरूरी हैं लेकिन कुछ राज्यों में कोविड नेगेटिव रिपोर्ट के साथ-साथ क्वारंटाइन होना भी जरूरी है। अगर आप उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल जैसे राज्यों में यात्रा करते है तो कोविड नेगेटिव रिपोर्ट के साथ आपकों 14 दिनों के होम क्वारंटाइन में भी रहना होगा। अगर आप हिमाचल प्रदेश या चंडीगढ़ की यात्रा करने जा रहे हैं तो वहां जाने से पहले आपकों उन राज्यों सरकारों द्वारा शुरू किये गए मोबाइल एप में रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

अब तत्काल टिकट पर भी ले सकते हैं रिफंड

14 02 2018 railway ticket

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कुछ समय पहले तक ट्रेन की तत्काल टिकट कैंसिल करने पर कोई रिफंड नहीं मिलता था, लेकिन कोरोना काल मे अब इन नियमों में बदलाव आ चुका हैं, अगर आपकी ट्रेन 3 घंटे या उससे ज्यादा लेट हो, यदि ट्रेन आपके स्टेशन पर रुकी ही नही, अगर ट्रेन किसी प्राकृतिक आपदा या कोरोना की वजह से रद्द हुई हो या फिर आपकी ट्रेन में किसी तरह की तकनीकी खराबी हो तो ऐसी परिस्थिति में आप रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं।

ट्रेन छूटने पर भी मिल सकता हैं रिफंड

अगर आपकी ट्रेन किसी वजह से छूट गई है तो टीटीई आपकी सीट को अगले स्टेशन के आने से पहले किसी को भी नही दे सकता, ऐसे में आप स्टेशन मास्टर के पास जाकर अपनी टिकट का TDR फ़ाइल कर सकते हैं, अगर आपका TDR रेलवे द्वारा पारित हो जाता है तो आपको आपके मूल किराए का 50% वापिस मिल जाता है।

भारतीय रेलवे (Indian Railway) के नियम के अनुसार अगर किसी की रेल यात्रा 200 किमी तक की है कोई भी रेल टिकट को ट्रेन छूटने के 3 घंटे बाद तक कैंसिल कर सकते हैं, अगर आपकी यात्रा 201-500 किमी है तो इसे 6 घंटे तक कैंसिल कर सकते हैं वहीं अगर आपकी यात्रा 500 किमी से अधिक है तो ट्रेन निकलने के 12 घंटे बाद तक टिकट कैंसिल की जा सकती है।