ट्रैफिक नियम में आया बड़ा बदलाव, जानें किस नियम के तोड़ने पर कितना लगेगा जुर्माना
हर साल देश में लगभग डेढ़ लाख लोग अपनी जान सड़क हादसों में गंवा बैठते हैं| दरअसल इन सड़क हादसों को रोकने के लिए ट्रैफिक नियम-कानून बनाए गए हैं लेकिन ज़्यादातर लोग इन नियमों का पालन नहीं करते हैं, नियमों के पालन ना करने की वजह से ही वो सड़क हादसों के शिकार होते हैं| ऐसे में इन नियमों को मजबूती से पालन किया जाए इसके लिए मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में बदलाव कर मोटर व्हीकल (संशोधन) बिल 2019 को लोकसभा में पास किया गया| बता दें कि यह बिल अप्रैल 2017 में लोकसभा में पास हुआ था लेकिन राज्य सभा में पास नहीं हो पाया था|
अब मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव करने के बाद ट्रैफिक नियमों के तोड़ने पर सजा होगा और साथ में जुर्माना भी भरना पड़ेगा| इतना ही नहीं नए एक्ट के तहत तय मानक से कमतर इंजन बनाने पर गाड़ी बनाने वाली कंपनियों पर भी 500 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया हैं| आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने या वाहन का पंजीकरण करवाने के लिए आधार कार्ड जरूरी हो गया हैं| दरअसल सरकार का मानना हैं कि जुर्माने की राशि कम होने के कारण लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं और यदि जुर्माने की राशि बढ़ा दी जाती हैं तो लोग जुर्माने की डर से ट्रैफिक नियमों का पालन खुद ब खुद करने लगेंगे|
कौन सा नियम तोड़ने पर कितना जुर्माना लगेगा
(1) गाड़ी चलाते समय मोबाइल से बात करते पकड़े जाने पर पहले 1000 रुपये जुर्माना लगता था लेकिन अब इसे बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया है|
(2) धारा-178 के तहत पहले बस में बिना टिकट चलने पर 200 रुपये का जुर्माना था लेकिन अब 500 रुपए कर दिया गया है|
(3) सामान्य धारा-177 और नई धारा-177-ए के तहत ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर पहले 100 रुपये का जुर्माना लगता था लेकिन अब 500 रुपए जुर्माना लगेगा|
(4) बिना लाइसेंस के अनधिकृत वाहन चलाने पर धारा-180 के तहत पहले 1000 रुपए का जुर्माना लगता था लेकिन अब 5000 रुपये लगेगा|
(5) बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर धारा-181 के तहत पहले 500 रुपए जुर्माना लगता था लेकिन अब 5000 रुपए का जुर्माना लगेगा| इसके अलावा बिना योग्यता के वाहन चलाने पर धारा-182 के तहत पहले 500 रुपये का जुर्माना था लेकिन अब इसे बढ़ाकर 10 हजार रुपए कर दिया गया है|
(6) शराब पीकर गाड़ी चलाने पर धारा 185 के तहत पहले 2000 रुपये का जुर्माना लगता था लेकिन अब 10 हजार रुपये लगेगा|
(7) सीट बेल्ट नहीं लगाने पर धारा-194बी के तहत पहले 100 रुपये जुर्माना लगता था, अब 1000 रुपये लगेगा|
(8) खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने पर धारा-184 के तहत पहले 1000 रुपये का जुर्माना लगता था लेकिन अब 5000 रुपये का जुर्माना लगेगा|
(9) ओवरसाइज वाहन चलाने पर धारा-182बी के तहत 5000 रुपये का जुर्माना लगेगा लेकिन यह नियम पहले नहीं था|
(10) तेज गति में गाड़ी चलाना या रेस करने पर धारा-189 के तहत पहले 500 रुपये का जुर्माना लगता था लेकिन अब 5000 रुपये का जुर्माना लगेगा|
(11) माल ओवरलोडिंग करने पर धारा-194 के तहत पहले 2000 रुपये लेकिन अब इसे बढ़ाकर 20 हजार कर दिया गया है|
(12) बिना हेलमेट दोपहिया चलाने पर 1000 रुपये का जुर्माना और तीन महीने के लिए लाइसेंस जब्त करने का प्रावधान को शामिल किया गया हैं|
(13) तय सीमा से अधिक गति में गाड़ी चलाने पर धारा 182 के तहत पहले 400 रुपये जुर्माना लगता था लेकिन अब हल्के वजन की गाड़ियों पर 1000 और मध्यम दर्जे की पैसेंजर गाड़ियों पर 2000 रुपये का जुर्माना लगेगा|
(14) किसी आपातकालीन गाड़ी (जैसे एंबुलेंस) को रास्ता नहीं देने पर धारा-194ई के तहत पहली बार 10000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया हैं|
(15) ट्रैफिक विभाग के संबंधित अधिकारियों के आदेश को नहीं मानने पर धारा-179 के तहत पहले 500 रुपये का जुर्माना था लेकिन अब 2000 रुपए लगेंगे|
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