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शादीशुदा लोगों को पेंशन देगी केंद्र सरकार, हर जोड़े को मिलेंगे 72 हजार रुपये

शादीशुदा लोगों को पेंशन देगी केंद्र सरकार, हर जोड़े को मिलेंगे 72 हजार रुपये

मोदी सरकार अब शादी शुदा जोड़ों के लिए एक नयी स्कीम लेकर आने वाली है| सरकार के अनुसार, अब हर शादी शुदा जोड़े को सरकार पेंशन के रूप में 72,000 रूपये देने वाली है| सरकार ने अपनी इस योजना को National Pension Scheme for Traders and Self-Employed Persons (NPS-Traders) के नाम से शुरू किया है| हालांकि, पेंशन पाने वाले शादी शुदा जोड़ों के लिए कुछ शर्तें भी है| शादीशुदा जोड़ों को हर महीने 200 रूपये का निवेश करना होगा साथ ही 30 साल या इससे ऊपर उम्र वाले लोग ही पेंशन पाने के योग्य होंगे| 

शादीशुदा लोगों को पेंशन देगी केंद्र सरकार, हर जोड़े को मिलेंगे 72 हजार रुपये

जो भी शादी शुदा जोड़े इस स्कीम के लिए अप्लाई करेंगे उन्हें रजिस्ट्रेशन करने के लिए अपने बैंक में एक बचत खाता या फिर जन धन वाला खाता होना ज़रुरी है| साथ ही शादी वाले जोड़े का दोनों का ही आधार कार्ड बना होना चाहिए| पेंशन पाने वाले जोड़ों को 200 रूपये प्रति माह किस्त के रूप में जमा करना है लेकिन किस्त के रूपये रजिस्ट्रेशन के दौरान जोड़ों की जानकारी के हिसाब से तय की जायेगी| किस्त की रकम 55 रूपये से लेकर 200 रूपये तक हो सकती है| 

शादीशुदा लोगों को पेंशन देगी केंद्र सरकार, हर जोड़े को मिलेंगे 72 हजार रुपये

सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो मान लीजिये कि आपकी उम्र अभी 30 साल है और आपने इस पेंशन को पाने के लिए महीने की 100 रूपये तक की किश्त भरी है| ऐसे में आपको 60 की उम्र तक 36,000 तक की किश्त पूरी करनी है| 60 साल के बाद आपको हर महीने सरकार 3000 रूपये पेंशन के रूप में देगी| मतलब सरकार आपको 36,000 सालाना पेंशन के रूप में देगी| अगर ऐसे में जोड़े में से किसी की मृत्य हो जाती है तो उनके पति या पत्नी को पेंशन की आधी रकम यानी की 1500 रूपये पेंशन के रूप में प्राप्त होंगे| अगर पति और पत्नी दोनों ने ही पेंशन के लिए रजिस्ट्रेशन किया है| तो दोनों को मिलाकर कुल (3+3) 6,000 रूपये पेंशन के रूप में प्राप्त होंगे| मतलब शादी शुदा जोड़ों को हर साल 72,000 हजार रूपये पेंशन के रूप में प्राप्त होंगे| 

सामजिक उत्थान के लिए मोदी सरकार 2 योजनाएँ शुरू करने जा रही है| जिसमे Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan (PM-SYM) और National Pension Scheme for Traders and Self-Employed Persons (NPS-Traders) शामिल है|

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