Lockdown 2.0 : सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस, इन इलाकों में ऐसे लोगों को मिलेगा छूट
14 अप्रैल तक देश में 21 दिन का लॉकडाउन पूरा होने वाला था लेकिन उसी दिन पीएम मोदी ने जनता को संबोधित कर इस अवधि को बढ़ाकर 3 मई तक कर दिया जिसके साथ ही साथ पीएम मोदी ने ये भी कहा कि लॉकडाउन के इस अगले चरण के लिए सरकार विस्तृत गाइडलाइन जारी करेगी जो कि आज गृह मंत्रालय की तरफ से नई जारी हो भी गई हैं। इसमें कहा गया है कि अब सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर जुर्माना लगेगा, आइए जानें Lockdown 2.0 में क्या लिखा गया है।
Lockdown 2.0 में जारी हुई नए निर्देश
सबसे पहले तो ये बता दें कि इसमें साफ साफ लिखा गया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, शैक्षिक संस्थान, इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल गतिविधियां, हॉस्पिटैलिटी सर्विस, सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, धार्मिक स्थान पहले की तरह ही 3 मई तक बंद रहेंगे।इसके अलावा हॉटस्पॉट में किसी भी तरह की गतिविधियां पहले से तय नहीं होंगी।
यही नहीं ध्यान रहे कि Lockdown 2.0 के अंतर्गत 20 अप्रैल से कई गतिविधयों को सशर्त इजाज़त दी गई है। जिनमें सभी हेल्थ सर्विस, खेती-किसान को छूट मिलेगी। कीटनाशक, बीजों की बिक्री और डिस्ट्रीब्यूशन, खेती से जुड़ी मशीनों (जैसे हार्वेस्टर, बीजारोपण की मशीन), फिशिंग मार्केट, मछलियों से जुड़े प्रोडक्ट की आवाजाही को छूट।
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इन सबके अलावा चाय, कॉफी, रबर और काजू बनाने, पैकेजिंग, बिक्री और मार्केटिंग को इजाज़त, जिसमें 50 फीसदी वर्कर ही काम करेंगे। एनिमल हसबैंडरी या पशुपाल से जुड़ी गतिविधयां जिनमें दूध उत्पादन के अलावा मुर्गी फार्म की गतिविधियों को भी इजाज़त दी गई है।