करोड़ों पीएफ खाताधारकों के लिए आई एक बड़ी खुशखबरी, अब मिलेगी यह सुविधा
हाल ही में भारत सरकार ने एक अधिसूचना जारी की हैं जिसे जानकार आप भी खुशी से झूम उठेंगे| दरअसल भाजपा सरकार को हाल ही में कई राज्य के विधान सभा में हार का मुंह देखना पड़ा हैं| ऐसे में सरकार एक बार फिर अपनी छवि को सुधारने में जुट गयी हैं और नई-नई योजनाओं से एक बार फिर से वो जनता का दिल जितना चाहती हैं| बता दें कि सरकार ने एक अधिसूचना जारी की हैं जिसमें यह बात कहा गया हैं कि यदि आप एक महीन ने ज्यादा समय तक बेरोजगार है तो आप अपने अकाउंट से 75 प्रतिशत तक रकम निकाल सकते हैं|
इस अधिसूचना को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने जारी किया हैं और इसके लिए एंप्लाइज प्रोविडेंट फंड (EPF) स्कीम के नियमों में संशोधन किया गया है| आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने जून में ही पीएफ अकाउंट से एक महीने बाद 75 प्रतिशत रकम निकालने का ऐलान किया था| लेकिन उस समय इसके बारे में कोई अधिसूचना जारी नहीं किया गया था| हालांकि ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी|
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ये कहा गया अधिसूचना में
इस अधिसूचना के अनुसार कोई भी नौकरीपेशा व्यक्ति जिसकी नौकरी छूट जाती है या वह नौकरी छोड़ देता है और एक महीने से ज्यादा समय तक बेरोजगार रहता है तो वह अपने पीएफ खाते से अधिकतम 75 प्रतिशत रकम को निकाल सकता है| इस नियम के मुताबिक, पीएफ खाते से निकाली गई रकम उसे वापस नहीं करनी पड़ेगी|
पूरे पैसे 2 महीने बाद निकाल सकते हैं
इस अधिसूचना में कहाँ गया हैं कि नौकरी चली जाने या छोड़ने के बाद यदि एक महीने तक व्यक्ति बेरोजगार रहता हैं तो वह अपने पीएफ अकाउंट से 75 प्रतिशत की धनराशि निकाल सकता हैं लेकिन यदि वह दो महीने तक बेरोजगार रहता हैं तो वह अपने पीएफ अकाउंट से पूरे पैसे भी निकाल सकता हैं| आपकी जकारी के लिए बता दें कि मौजूदा समय में करीब 6 करोड़ पीएफ खाताधारक हैं|