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बड़ी खबर: चारा घोटाले मामले में 21 साल बाद आया फैसला, लालू को हुई 3.5 साल की जेल

बड़ी खबर: चारा घोटाले मामले में 21 साल बाद आया फैसला, लालू को हुई 3.5 साल की जेल

चारा घोटाले के मामले में दोषी करार राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को रांची की विशेष सीबीआई अदालत ने साढ़े तीन साल की सजा सुना दी है और साथ ही कोर्ट ने लालू प्रसाद पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया है। चारा घोटाले से जुड़े देवघर कोषागार से 89 लाख रुपये निकालने के मामले में यह सबसे बड़ा फैसला आया है। आपको हम बता दे कि पिछले साल 24 दिसंबर को सीबीआई जज ने 1990-1994 के बीच देवघर के सरकारी कोषागार से 89 लाख 27 हजार रुपये की अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद यादव समेत 16 लोगों को दोषी पाया गया था और अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा समेत छः आरोपियों को रिहा कर दिया था। सजा का फैसला 3 जनवरी को ही आना था पर तारीख एक-एक दिन कर टलती जा रही थी।

बड़ी खबर: चारा घोटाले मामले में 21 साल बाद आया फैसला, लालू को हुई 3.5 साल की जेल

सुनवाई के दौरान सज़ा के लालू यादव को वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए जेल से ही पेश किया गया। सीबीआई के वकील ने दोषियों को ज्यादा से ज्यादा सजा देने की मांग रखी तो वहीँ लालू के वकील ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कम से कम सजा देने की अपील की। खबरों कि माने तो पिछले तीन दिनो से कोर्ट में सुनवाई के दौरान ही लालू और जज के बीच-चीत का सिलसिला जारी था।

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लालू के वकील ने कोर्ट में यह दलील दी थी कि लालू डायबीटीज और ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, जिसके कारण वह गुरुवार को लगभग बेहोश हो गए थे। कोर्ट ने चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव के अलावा आरके राणा, जगदीश शर्मा, तीन आईएएस अधिकारी तत्कालीन वित्त आयुक्त फूलचंद सिंह, पशुपालन विभाग के तत्कालीन सचिव बेक जूलियस एवं एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी महेश प्रसाद इन लोगों को भी आरोपी करार किया।

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सजा का फैसला आने से पहले ही राष्ट्रीय जनता दल की ओर से बैठक बुलाई गयी थी, जिसमें विधायक समेत पार्टी के सभी पदाधिकारी मौजूद थे। इस बैठक में लालू यादव की चिट्ठी नेताओं में बांटी गई। चारा घोटाले में 1996 में लगभग 950 करोड़ रुपये के घपले का खुलासा हुआ। इस दौरान अहम दस्तावेज मिले, जिनसे यह पता चला कि 1990 के दशक में ऐसी कंपनियों को सरकारी कोषागार से चारा आपूर्ति के नाम पर पैसे जारी किए गए है, जो थे ही नहीं। रांची में सीबीआई कोर्ट ने 1990 से 1994 के बीच देवघर ट्रेजरी से फर्जी तरीके से 89 लाख 27 हजार निकालने के जुर्म में लालू को सजा सुनाई गई है।

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