घर बैठे छोटा-मोटा व्यवसाय करने वाले लोगों पर गिरा गाज, सरकार ने जारी किया ये आदेश
यदि आप अपने घर में बच्चों को ट्यूशन देती हैं या फिर घर में ही पार्लर चलाती हैं तो आपके लिए एक बुरी खबर हैं| जी हाँ आपने सही सुना क्योंकि नाजुल पट्टो के नवीनीकरण में अब भूखंड के वर्तमान उपयोग के अनुसार आपको भू-भाटक चुकाना होगा| यदि आप अपने भूखंड का उपयोग किसी व्यावसायिक दृष्टि के लिए करती हैं यानि कोचिंग क्लास, बुटीक या ब्यूटी पार्लर के लिए तो इसके लिए आपको भू-भाटक का भुगतान करना होगा|
यदि आवासीय उपयोग के लिए आवंटित भूखंड में पट्टेदार द्वारा आवासीय उपयोग के साथ 25 प्रतिशत से कम भाग का उपयोग स्वयं या परिवार का कोई सदस्य ट्यूशन के लिए या सिलाई-कढ़ाई, पापड़-बड़ी इत्यादि जैसे कुटीर उद्योग के लिए करता हैं तो इसे प्रयोजन परिवर्तन नहीं माना जाएगा|
ये ही महत्वपूर्ण प्रावधान
(1) भूखंड के कुछ हिस्से का उपयोग गेस्ट हाउस या हॉस्टल के रूप किए जाने पर उसे वाणीज्यिक माना जाएगा|
(2) नजुल पट्टा नवीनीकरण व भू-भाटक निर्धारण के लिए एक सर्कुलर जारी कर इस प्रक्रिया को और आसान कर दिया गया हैं| रहवासी व व्यसायिक उपयोग किन स्थितियों में माना जाएगा, इसको भी स्पष्ट किया गया हैं|
यह भी पढ़ें : योगी इफ़ेक्ट: इंस्पेक्टर नागेश मिश्रा हुए ससपेंड, जानें क्या हुआ था इस इंस्पेक्टर के साथ
(3) आवासीय उपयोग के लिए आबंटित भूखंड पर निर्मित भवन आवासीय प्रयोजन के लिए किराये पर दिया जाता हैं तो इसे प्रयोजन परिवर्तन नहीं माना जायेगा|
(4) पट्टे की शर्तो का उल्लंघन होने की दशा में या निर्धारित भू-भाटक का भुगतान न करने की स्थिति में या पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद भी पट्टा नवीनीकरण नहीं कराने पर प्राधिकृत अधिकारी 6 महीने में प्रकरण का निराकरण करायेगा| निराकरण में पुनः प्रवेश की कारवाई या नीलामी कर भूखंड पट्टा पर दी जाने की कारवाई की जाएगी|
(5) ऐसे मामलो में जिनमें मूल पट्टेदार की मृत्यु हो गयी हैं तो उसके लिए विधिवत पट्टा अंतरण की कारवाई नहीं कराई गयी है तो उत्तराधिकारी को वसीयत के आधार पर पट्टे के अंतरण की कारवाई कराना जरूरी होगा|
(6) पट्टेदार अगर वैध्य अवधि में या नवीनीकरण के बाद भूखंड के कुछ अंश का उपयोग व्यवसायिक उपयोग के लिए परिवर्तन कराना चाहता है तो मास्टर प्लान के अनुसार ही टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से स्वीकृति लेने के बाद ही उसका भू-भाटक या प्रीमियम निर्धारित होगा|