अब नंबर पोर्ट कराना हो गया और भी सरल, Trai लेकर आया नए नियम
आजकल सभी लोग के पास कम से कम 2 सिम वाला मोबाइल रहता ही है इसलिए सभी लोग दो सिम का इस्तेमाल करते हैं । हर कम्पनी के अलग अलग प्लान होते हैं जो आपको सेवाएं प्रदान करती हैं। तो इसमें अगर आप चाहे की आपके एक नंबर को दूसरे में पोर्ट किया जाए तो ये पॉसिबल है। अगर आप भी अपना नंबर पोर्ट कराना चाहते हैं और आपको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही तो आज हम आपके लिए पोर्ट से सम्बन्धित सारी बातें बताने वाले हैं।
Trai लाया नए नियम
Trai (टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई) ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी को अब बेहद आसान बना दिया है। ट्राइ ने नंबर बदलने से सम्बन्धित काम के लिए दो वर्किंग डे को चुना है, इसके साथ ही एक और अच्छी ख़बर ये है कि अगर मोबाइल कंपनियां मोबाइल नंबर को पोर्ट कराने से सम्बन्धित कोई गलत तरीके से रिजेक्ट करती है तो उस कम्पनी को 10,000 रु का जुर्माना देना पड़ेगा ।
पोर्टिंग से जुड़ी रिक्वेस्ट को जल्दी से पूरा करने को लेकर इंट्रा लाइसेंस सर्विस नंबर के लिए दो कामकाजी दिनों को चुना गया है । एक रिपोर्ट के अनुसार पहले जो एक सर्किल से दूसरी सर्किल में पोर्ट रिक्वेस्ट की समय सीमा 15 दिन थी उसे कम कर के 4 दिन कर दिया गया है । आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूपीसी की वैधता में भी बदलाव किया गया है । बता दें कि अभी तक जम्मू कश्मीर , असम और उत्तर पूर्व के लिए यूपीसी की वैधता में कोई बदलाव नहीं किया गया है ।
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ये अभी भी 15 दिन ही रहेगा । पोर्टिंग रिक्वेस्ट को टैक्स्ट मैसेज के माध्यम से वापस लाने के लिए पोर्टेबिलिटी की प्रक्रिया को आसान बना दिया गया है । कॉरपोरेट पोर्टिंग से सम्बन्धित सिंगल अर्थोराईजेशन लेटर में उपस्थित 50 नंबरों को बढ़ाकर 100 नम्बर तक कर दिया गया है।