Coronavirus Guidelines in Varanasi: जिलाधिकारी की चेतावनी, सोशल डिस्टेंसिंग का हुआ उल्लंघन तो 3 दिन बंद रहेंगी दुकानें
वाराणसी खबर | देश में जिस प्रकार से कोरोना के केस में तेजी आ रही हैं उसी को लेकर वाराणसी प्रशासन भी पूरी तैयारी कर चुका हैं, शहर में दोबारा तेजी से फैल रहे कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन के द्वारा शहर में मौजूद बाजारों के लिए कोरोना गाइडलाइन (Coronavirus Guidelines) जारी कर दी गई हैं। पिछले साल जब देश कोरोना काल से अनलॉक की तरफ बढ़ा था तब से देश में धीरे-धीरे सभी बाजार खुलने लगें थे और इसी वजह कोरोना के मामलें बढ़ने लगे थे लेकिन पिछले कुछ समय से कोरोना के मामलों में आई तेजी ने सबको परेशान कर दिया हैं।
Corona Virus से बेख़ौफ़ बाजारों में जुट रही बेतहाशा भीड़
इस समय देश का शायद ही कोई ऐसा बाजार होगा जहां ग्राहकों की भीड़ नहीं जुट रही हो, ग्राहकों की भीड़ में ना तो सामाजिक दूरी का ध्यान रखा जा रहा हैं और ना ही लोग मास्क लगा रहे हैं तो ऐसे में ये छोटी सी भुल बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती हैं। जनवरी में पूरे देश में कोरोना के केस बहुत कम हो गए थे जिस वजह से लोग ये मान कर चल रहे थे कि देश में कोरोना खत्म हो गया हैं लेकिन जिस तरह से फरवरी के मध्य से कोरोना ने रफ्तार पकड़ी हैं उसे देख कर यही लगता हैं कि अगर हम अभी भी नही संभले तो परिस्थिति और भी खराब हो सकती हैं।
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अगर नहीं किया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन..
वाराणसी जिला प्रशासन ने कोरोना के बढ़ते केसों की रोकथाम करने हेतु फैसला सुनाया हैं कि अगर किसी भी दुकान पर सामाजिक दूरी के नियम का उल्लंघन किया जाएगा तो उस दुकान को 3 दिनों के लिए पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने का निर्देश भी जारी किया हैं जिसमें सामाजिक दूरी का पालन करना, मास्क लगाना, हाथों को समय-समय पर धोना इत्यादि परंतु ऐसी किसी भी नियम का वाराणसी के बाजारों में पालन होते हुए नहीं दिखाई दे रहा।
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नहीं लगेगा कोई लॉकडाउन
जिले में प्रतिदिन बढ़ती कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने एक बार फिर सबको मास्क लगाने के लिए कहा और कहा कि कोरोना से बचाव के लिए ये बेहद ही जरूरी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल जिले में या प्रदेश में किसी तरह का कोई लॉकडाउन नहीं लगाया गया हैं, इसके अलावा आगामी होली के दिन किसी भी तरह के आयोजन से पहले प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। बिना प्रशासन की अनुमति के वाराणसी में कोई भी होली समारोह आयोजित नहीं किया जा सकता और अनुमति मिलने के बाद भी कुल क्षमता की 50 फीसदी संख्या को ही प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी।
जिलाधिकारी ने बताया कि शुक्रवार से ही उन दुकानदारों के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी जिनकी दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाएगा और सजा के तौर पर उनकी दुकानों को 3 दिन के लिए बंद कर दिया जाएगा।