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इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं इंश्योरेंस कंपनियों के खिलाफ शिकायत

इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं इंश्योरेंस कंपनियों के खिलाफ शिकायत

आज हम अपनी लाइफ में काफी ज्यादा व्यस्त रहते है और हर वक़्त सिर्फ पैसे कमाने की ही सोचते है ऐसे में हमे खुद की सेहत या फिर अपनी कुछ एहम चीजों का भी ध्यान रख पाने का मौका नही मिल पाता है। ऐसे मे हम अक्सर कई सारी बीमा कंपनी की तरफ रुख करते है मगर कई बार जानकारी के अभाव में तो कई बार कंपनी की तरफ से गड़बड़ी की वजह से हमे वो फायदा नहीं मिल अजो हमे मिलना चाहिए। हम इसकी शिकायत कंपनी से करते भी हैं मगर ज़्यादातर कंपनी हमारी नहीं सुनती खासतौर पर तब जब हम कोई बड़ी हस्ती नही होते हैं।

ऐसे मौके पर बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) ने पॉलिसीधारकों के लिए इंश्योरेंस कंपनियों के खिलाफ शिकायत करने के लिए एक सुविधा प्रदान की हुई है जिसके अंतर्गत कोई भी पॉलिसीधारक किसी तरह की समस्या को लेकर इरडा के पास उक्त बीमा कंपनी के खिलाफ अपनी शिकायत आसानी से दर्ज करा सकता है।

इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं इंश्योरेंस कंपनियों के खिलाफ शिकायत

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इस तरह दर्ज करा सकते हैं आप अपनी शिकायत

जब आपकी समस्या को लंबे समय तक आपकी इंश्योरेंस कंपनी अनसुना करती आ रही हो तो ऐसे में आप सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी के GRO यानी की (ग्रेव्येंस रिड्रैसल ऑफिसर) के पास लिखित में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बता दें की जीआरओ आपकी समस्या का निपटारा एक निश्चित समय में के अंदर कर देता है। यदि आपकी शिकायत के 15 दिनों के भीतर भी जीआरओ की तरफ से आपको संतुष्टी वाला जवाब नहीं देते हैं तो इसके बाद आप IRDA के पास जा सकते हैं।

इन तरीकों से कर सकते है IRDA में शिकायत

आप चाहें तो शिकायत के लिए इरडा के कंज्यूमर रिड्रैसल डिपार्टमेंट के ग्रीव्येंस सेल द्वारा दिये गए टोल फ्री नंबर 155255 या फिर 1800 4254 732 पर कॉल करके अपनी शिकायत कर सकते हैं।

आप चाहें तो ई-मेल के द्वारा भी शिकायत कर सकते है, इसके लिए अपने सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ Complaints@irdai.gov.in पर आप ई-मेल कर सकते हैं।

इसके अलावा आप चाहें तो इरडा को शिकायत पत्र भी लिखकर भेज सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको संबन्धित वैबसाइट से कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म को डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल लेना होगा और फिर उसके साथ तमाम जरूरी कागजात लगाकर बताए गए पते पर पोस्ट या कोरियर कर सकते हैं।

पत्र भेजने के लिए पता :

“जनरल मैनेजर

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा)

कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट- ग्रेव्येंस रिड्रैसल सेल

Sy.No.115/1, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा,

गच्छीबाउली, हैदराबाद-500032″

इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं इंश्योरेंस कंपनियों के खिलाफ शिकायत

इन बातों का रखें विशेष ध्यान

यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है की आप अपनी शिकायत की लिखित में रसीद प्राप्त कर लें या फिर अपनी शिकायत का कोई भी रेफरेंस नंबर जो आपने प्राप्त किया हो उसे संभाल कर रखें ताकि भविष्य में जररूत पड़ने पर काम आ सके। बताना चाहेंगे की इन सभी माध्यम से शिकायत करने के बाद IRDA आपकी शिकायत हो संबन्धित कंपनी को भेजती है ताकि वो जल्दी से जल्दी उपभोक्ता को उचित जवाब दे, यदि उसकी तरफ से जवाब नही आने या संतुष्टजनक जवाब ना मिलने की स्थिति में ये मामला लोकपाल तक जाता है जहां से बड़े स्तर पर आपकी शिकायत की सुनवाई हैती है।

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