नए साल में दोगुना हो जाएगा आपका खर्च, हो गया है ये बड़ा बदलाव
2019 की शुरुआत हो चुकी है तो ऐसे में नए साल कि शुरुआत के साथ साथ काफी चीजों में बदलाव भी होने वाला है। जिसे आपको जानना बेहद जरूरी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस साल के पहले महीने यानी की जनवरी के पहले दिन से ही कई सारे बदलाव करने की खबर मिली थी। इसका असर सीधे आम इंसान के पॉकेट और खर्चे पर पड़ने वाला है। किए गए इस बदलाव की वजह से कई लोगों की जेबें खाली होंगी और कहीं ऐसा भी होगा की उन्हें राहत मिलेगी, तो आइए आपको इस बदलाव के बारे में पूरा विवरण देते हैं। इसके जरिए आपके कई सारे कामों में आसानी होगी तथा आप अपने लक्ष्य को भी पा सकेंगे।
प्री – जीएसटी चीजें नहीं बिकेंगी
नए साल की शुरुआत होने के साथ ही जीएसटी लागू होने से पहले बने हुए उत्पादों कि बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दिया गया है। इसके लिए पहले ही सरकार ने अपने आदेश कारोबार करने वालों और बिक्री करने वालों को दिया है और कहा है कि जीएसटी के नियम लागू होने से पहले की वस्तुओं तथा उत्पादों कि बिक्री केवल 31 दिसंबर 2018 तक ही की जाएगी। इसके बाद अगर कोई इन चीजों की बिक्री करता है तो उस पर जुर्माना लगेगा।
यह भी पढ़ें : जनवरी 2019 से हमेशा के लिये बंद हो जाएगी ये सुविधा, टीवी देखना हो जाएगा महंगा
मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड बंद होंगे, चिप वाले ही चलेंगे
आजकल काफी साइबर क्राइम की खबरे सुनने को मिल रही हैं तो इससे बचने के लिए सरकार ने ईएमवी चिप वाले कार्ड ही चलाने का निर्देश दी है। अब से मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले कार्ड नहीं काम करेंगे। अगर किसी के पास ऐसा कार्ड होता है तो वो किसी प्रकार से ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता है।
सीटीएस चेक ही चलेंगे , 24 घंटे में भुगतान हो जाएगा
नए साल के साथ नियमों में बदलाव करने के बाद से बैंक नॉन सीटीएस चेक नहीं लेंगे। इसकी क्लियरिंग 24 घंटे में हो जाएगी तथा ट्रांजैक्शन भी सुरक्षित तरीके से हो पाएंगे। इस चेक को अगर कोई चाहे की फर्जी चेक बना ले तो ये काफी मुश्किल होगा। आरबीआई ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि 1 जनवरी 2019 से पुराने वाले चेक से ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा।
पेटीएम पेमेंट बैंक को मिली RBI की मंजूरी , अब हो जाएगा ये बड़ा बदलाव
इस सुविधा के लिए बैंक के सभी ग्राहकों को सीटीएस चेक का ही प्रयोग करना पड़ेगा ,ये उन्हें अपने नजदीक के बैंक के शाखा से उपलब्ध हो जाएगी। इस चेकबुक की पहचान के लिए इसके बाईं तरफ सीटीएस – 2010 लिखा हुआ रहेगा।
एनपीएस से 60 फीसदी तक निकासी टैक्स फ्री होगी
एनपीएस ( नेशनल पेंशन स्कीम ) के तहत ग्राहकों के लिए 60 फीसदी तक निकासी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तथा आपको 40 फीसदी रकम योजना में जमा कर के रखना आवश्यक है।