अब कटे-फटे नोट बदलने के लिए नहीं लगाना होगा चक्कर, नजदीकी बैंक करेगा आपकी मदद, जान लें पूरा नियम
कई बार ऐसा होता है की हमारी किसी गलती से हमारा नोट फट जाता है या फिर दोखे से हमे फटा हुआ या खराब नोट मिल जाता है जिसे बाद में कोई भी लेने से इनकार कर देता है। खैर आपकी जानकारी के लिए बताते चलें की अब इस तरह की समस्या के लिए आपको यहाँ वहाँ नहीं भटकना पड़ेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें की भारतीय रिजर्व बैंक ने 2018 की शुरुआत में कटे-फटे और मैले नोट बदलने के लिए एक सर्कुलर जारी कर गाइडलाइंस बताई थीं। आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार अब आप देश के किसी भी बैंक की किसी शाखा में नोट बदलने के लिए ग्राहक सेवा का इस्तेमाल कर सकते हैं।
बता दें की बैंक 5 रु. से लेकर 2000 रु. तक के नोट को बादल सकती है। नियमों के अनुसार बैंक कटे-फटे या मैले नोटों को नए और अच्छी गुणवत्ता वाले नोटों से बदलती है। सिर्फ नोट ही नहीं बल्कि यह बात हर मूल्यवर्ग के सिक्कों के लिए भी लागू है। जानकरी के लिए बताते चलें की आरबीआई द्वारा जारी की गयी गाइडलाइंस के मुताबिक बैंक की कोई भी शाखा इस तरह के नोटों या सिक्कों के लेनदेन या उनके बदले जाने को अस्वीकार नहीं कर सकती है।
किस तरह के नोट कटे-फटे या मैले माने जाएंगे
बताना चाहेंगे की अगर आपके द्वारा बदला जाने वाला नोट साधारण काटा-फटा या फिर मैला हैं या एक ही नोट के दो हिस्से हैं और उन पर अंकित जरूरी फीचर स्पष्ट हो रहे हैं तो उन्हें बदला जा सकता है। यदि नोटों की हालत ज्यादा बदतर है, यानी की वे पूरी तरह से सड गए हैं, जले या बुरी तरह झुलसे हुए हैं या चिपके हुए हैं और सामान्य तौर पर उनकी हैंडलिंग नहीं की जा सकती है तो ऐसी स्थिति में उनकी किसी भी बैंक के किसी शाखा से नहीं बदला जा सकेगा।
हालांकि ऐसे नोट लाने वालों को सलाह दी जाती है कि वे उन्हें जारी किए जाने वाले कार्यालय से संपर्क करे जहां एक विशेष प्रकिया के बाद उस पर उचित फैसला लिया जाएगा।
प्रक्रिया
अगर किसी के पास कटे-फटे या मैले नोट 20 टुकड़ों में हैं और उनका मूल्य अधिकतम 5000 रुपये के बराबर बैठता है तो वह एक दिन में इतने नोट बैंक के काउंटर पर नि:शुल्क बदल सकता है।
आपको बताते चलें की यदि आपके पास 20 से ज्यादा टुकड़ों में नोट हैं और उनका कुल मूल्य 5000 रुपये से ज्यादा हो रहा है तो उन्हें बदलने के लिए आप बैंक जा सकते है। हालांकि आपको यह भी बता दें की इसके लिए बैंक स्वीकृत शुल्क भी वसूल सकती है। अगर ऐसे नोटों का मूल्य 50 हजार रुपयों से ज्यादा है तो बैंक कुछ जरूरी सावधानी बरतेगी। किसी नोट पर किसी तरह का कोई राजनीतिक संदेश या नारा लिखे होने की सूरत में उसे नहीं बदला जा सकेगा।
किसी नोट को विकृत किए जाने पर भी उसे नहीं बदला जा सकेगा। अगर नोट को जानबूझकर काटा-फाड़ा या गंदा किया हुए पाया जाता है तो आरबीआई के नियम के मुताबिक उससे न तो भुगतान संभव होगा और न ही उसे बदला जाएगा। इस तरह से आप भी इन नियमों को मानते हुए अपने कटे फटे पुराने नोट को बदल सकते है।