रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर, अगर ट्रेन में है ज्यादा सामान ले जाने की आदत तो एक बार जरूर पढ़ें ये खबर
हमारे देश में रेल को ही आवागमन का सबसे बड़ा साधन माना जाता है और तकरीबन 60 प्रतिशत से ज्यादा लोग रेल सेवा का इस्तेमाल करते है। जाहीर है आप भी लंबी दूरी की यात्रा के लिए रेल सफर ही करते होंगे। ऐसे लोगों के लिए यह खबर काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए नयी सूचना जारी की है और इसके तहत अब रेल सफर के दौरान यात्रियों को ज्यादा सामान रखना अब महंगा पड़ सकता है।
अभी तक तो आपने सुना या देखा होगी की हवाई जहाज में ज्यादा सामान हो जाने पर आपको उसके लिए एक्सट्रा चार्ज देने पड़ते हैं मगर अब हवाई जहाज की तरह ट्रेन में भी सीमा से अधिक सामान ले जाने पर आपके ऊपर पेनाल्टी लगाई जा सकती है। आपकी जानकरी के लिए बता दें की यात्रा के दौरान यात्रियों के पास ज्यादा लगेज मिलने पर उनको जुर्माना भी देना पड़ेगा।
हालांकि इसके पूर्व रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों को बताया जाएगा कि सफर के दौरान वे कितना सामान रख सकते हैं और इस नियम के लागू होने से पूर्व रेलवे की ओर से इसी माह से एक अभियान भी चलाया जाएगा ताकि सभी यात्रियों को इस सूचना से अवगत कराया जा सके। बताना चाहेंगे की अभियान के दौरान सभी यात्रियों को इस बात की जानकारी दी जाएगी कि वो एसी फर्स्ट क्लास, एसी सेकंड क्लास, एसी थर्ड क्लास, स्लीपर, जनरल तथा चेयरकार आदि में सफर करने के दौरान अधिकतम कितना सामान ले जा सकते है।
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देनी पड़ सकती है छह गुना राशि
बताना चाहेंगे की इस नियम के तहत यात्रियों को अधिक सामान के साथ पाये जाने पर निर्धारित राशि से छह गुना अधिक राशि बतौर जुर्माना देनी होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें की स्लीपर क्लास और सेकेंड क्लास में आप बिना अतिरिक्त भुगतान किए नियम के अनुसार क्रमश: 40 किलो और 35 किलो सामान तक ले जा सकते हैं। इससे ज्यादा आपको सामान ले जाना है तो आप पार्सल कार्यालय में अतिरिक्त भुगतान कर 80 किलो और 70 किलो सामान तक ले जा सकते हैं।
भीड़ से निपटने के लिए उठाया कदम
रेलवे बोर्ड के सूचना एवं प्रचार निदेशक वेद प्रकाश ने बताया कि अगर यात्री को तय लिमिट से ज्यादा सामान बिना बुक कराए ले जाते हुए पकड़ा गया तो उसे सामान पर तय शुल्क से छह गुना अधिक भुगतान करना होगा. यह कदम यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने और डिब्बों के अंदर होने वाली भीड़ से निपटने के लिए उठाया गया है।
अधिकारी ने बताया कि उदाहरण के तौर पर कोई यात्री 80 किलो सामान लेकर 500 किमी की यात्रा करता है तो उसे अतिरिक्त 40 किलो वजन के लिए 109 रुपये का भुगतान करना होगा. अगर वह इस रकम का भुगतान नहीं करता तो पकड़े जाने पर उसे अतिरिक्त वजन ले जाने के लिए 654 रुपये चुकाने होंगे।
श्रेणी कितना सामान रख सकते हैं यात्री इतनी है छूट
एसी फर्स्ट 70 किलोग्राम 15 किलोग्राम
एसी टू 50 किलोग्राम 10 किलोग्राम
एसी थ्री 40 किलोग्राम 10 किलोग्राम
स्लीपर 40 किलोग्राम 10 किलोग्राम
जनरल 35 किलोग्राम 10 किलोग्राम