सरकार ने ITR से संबन्धित लिया बड़ा फैसला, इस वर्ग के लोगों को होगा फायदा
ITR जिसे हम इन्कम टैक्स रिटर्न के नाम से भी जानते हैं, आपको बता दें की टैक्स अदा करना देश के सभी कार्यरत नागरिकों के लिए बेहद ही आवश्यक होता है। कई लोग ऐसा सोचते हैं की इन्कम टैक्स यानी की हमारी मेहनत की कमाई हमसे सरकार जबर्दस्ती ही ले लेती है मगर आपको बता दें की आपकी यह सोच गलत है। इस टैक्स से ना सिर्फ सरकार आपको कई तरह की सुविधाएं मुहैया करती है बल्कि अगर आप नियमित रूप से टैक्स भरते हैं तो आपको इसका कई जगह पर काफी ज्यादा लाभ भी मिलता है। आपकी जानकारी के लिए बताते चलें की केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ( सीबीडीटी ) ने ऑनलाइन टैक्स फाइन को लेकर विचार किया और फिर एक बड़ा फैसला लिया है।
सीबीडीटी के इस फैसले के बाद अनिवासी भारतीयों, एनआरआई और निवासी आवेदकों के लिए कर कटौती या डीटीएस ( टैक्स डीडक्शन एट सोर्सेज ) का आवेदन करना पहले कि अपेक्षा आसान हो जाएगा। पहले कर कतौती के लिए लोगों को काफी दिक्कतें होती थी लेकिन अब सरकार ने ये फैसला कर के लोगों का काम आसान कर दिया है। गौरतलब है कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 197 के तहत बहुत कम या ये मान लीजिए कि शून्य दर पर टैक्स की कटौती के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को आकलन अधिकारी से अनुरोध करना पड़ता है। अभी तक इस प्रकार के आवेदन के लिए लोगों को ” फॉर्म 13 ” के माध्यम से ऑनलाइन ही करना होता था।
धारा 197 और 206 सी ( 9 ) के प्रावधानों पर अच्छे तरीके से सोच-विचार करने और फॉर्म संख्या 13 में आवेदन ऑनलाइन भरने कि प्रक्रिया में आवेदकों को कई बार बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए सीबीटी ने मैनुअल ढंग से आवेदन करने की छूट दी है।
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एनआरआई को इस छूट का लाभ 31 मार्च 2019 तक और निवासी आवेदकों को 31 दिसंबर 2018 तक मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले ही सीबीडीटी की ओर से ये निर्देश मिला था कि जो लोग टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले हैं उनको जल्द ही पहले से भरे हुए आईटीआर फॉर्म प्रदान किए जाएंगे। इस प्रक्रिया के बाद रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया और भी सरल हो जाएगी। सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग एंप्लॉयर या किसी अन्य संस्था जैसे कि बैंक , द्वारा काटे गए टीडीएस के आधार पर पहले से भरे गए फॉर्म की प्रणाली तैयार कर रहा है।