पैन को आधार कार्ड से जोड़ने की समयसीमा को सरकार ने पांचवीं बार बढ़ाया आगे
सरकार द्वारा एक बार फिर से आधार-पैन लिंक करने की समयसीमा को बड़ा दिया है। आपकी जानकरी के लिए बता दें की अभी 2 दिन पहले ही यानी की 30 जून को आधार को पैन से जोड़ने की आखरी तारीख समाप्त हो गयी थी मगर चूंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे नागरिक हैं जिन्होने यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, जिसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक बार फिर से यह फैसला लिए और पैन को आधार से लिंक करने की समयसीमा पाँचवी बार बड़ाया है।
सरकार द्वारा जारी इस आदेश के बाद केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड(सीबीडीटी) ने एक आदेश जारी कर यह जानकारी देते हुए बताया की आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ने की समयसीमा बढ़ाते हुए इसे 31 मार्च 2019 तक कर दिया है। इससे पहले 27 मार्च को यह समयसीमा बढ़ाई गई थी।
आपकी जानकारी के लिए बता दें की बता दें कि देश में कुल 33 करोड़ पैन कार्ड होल्डर है, जिनमें करीब 16.65 करोड़ पैन कार्ड्स को आधार से लिंक कराया जा सकता है। इससे पहले पैन आधार को लिंक करने की समयसीमा 31 जुलाई, 31 अगस्त, 31 दिसंबर 2017 की गई।इससे बाद समयसीमा फिर बढ़ाकर इस साल 31 मार्च फिर 30 जून तक की गई।
यह भी पढ़ें : मुकेश अंबानी ने दिया एक और शानदार तोहफा, सिर्फ 1 रुपए में घर ले आइए डेढ़ टन का AC, जल्दी करें
क्यों जरूरी है आधार को लिंक करना
इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा 139AA (2) के तहत जिस भी व्यक्ति के पास एक जुलाई 2017 को पैन कार्ड है और जो आधार के योग्य है, उसे टैक्स अथॉरिटी को अपना आधार नंबर की जानकारी जरूर देनी चाहिए। सरकार ने अभी नया पैन कार्ड बनाने और आयकर रिटर्न भरने के लिए आधार को जरूरी कर दिया है।