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अब आधार में अपने डिटेल अपडेट कराने से पहले जान लें ये नियम, बदल गए हैं ये 4 नियम

अब आधार में अपने डिटेल अपडेट कराने से पहले जान लें ये नियम, बदल गए हैं ये 4 नियम

(UIDAI) यूनिक आइडेंटटीफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जल्द में ही आधार कार्ड में नाम, डेट ऑफ बर्थ और अन्य जानकारियों में बदलाव करने के नियमों को बदल दिया है। अब आधार कार्ड को अपडेट करवाने पर यह नए नियम लागू होंगे। आइये जानते हैं क्या बदलाव हुआ है और क्या है यह नए नियम। आधार कार्ड का इस्तमाल इन दिनों तेजी से बढ़ रहा है। जरूरत कैसी भी हो चाहें पैसों की लेन देन की हो, मकान जायजाद ,खरीददारी ,पढ़ाई,नौकरी हर क्षेत्र में आधार कार्ड की माँग की जाती है। ऐसे में यदि आपके आधार कार्ड में कोई त्रुटि रह गई है तो यह आपकी मुश्किल को बढ़ा सकता है। इसलिए हम आधार कार्ड अपडेट से जुडी जानकारी आपके लिए उपलब्ध करवा रहे हैं।

यह हैं नियम

अब आधार में अपने डिटेल अपडेट कराने से पहले जान लें ये नियम, बदल गए हैं ये 4 नियम

UIDAI द्वारा बदले नियमों के मुताबिक आधार कार्ड में जन्मदिन,नाम,और लिंग में परिवर्तन करवाने की सीमा निश्चित कर दी गई है। बदले नियमों के हिसाब से जन्मदिन में बदलाव केवल एक ही बार किया जा सकेगा।

बदले नियम इस प्रकार हैं

नये नियम के अनुसार यदि आप जेंडर यानी लिंग से जुडी किसी गलती को सही करवाना चाहतें हैं तो इसे केवल एक ही बार अपडेट किया जा सकेगा।

दो बार बदल सकेंगे नाम

वहीँ अगर आपके नाम में कोई बदलाव करवाना है तो उसकी भी सीमा तय कर दी गई है। UIDAI ने जो नियम जारी किये हैं उसके मुताबिक आधार के नाम को सिर्फ दो बार ही अपडेट किया जा सकेगा।

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अब आधार में अपने डिटेल अपडेट कराने से पहले जान लें ये नियम, बदल गए हैं ये 4 नियम

डेट ऑफ में बदलाव

बदले नियमों के मुताबिक जन्म तिथि में बदलाव अब केवल एक बार ही सम्भव है।आधार कार्ड में पहली बारी जो तिथि दर्ज है उसमे अधिकतम तीन साल ही बढ़ाया या घटाया जा सकेगा।

UIDAI से करना होगा सम्पर्क

आधार कार्ड में यदि आप यूजर नाम,जन्मदिन और लिंग में इससे ज्यादा बार बदलाव करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको नजदीकी UIDAI ऑफिस में सम्पर्क करना पड़ेगा। इस स्थिति में आपको पहले UIDAI ऑफिस के मेल id (help@uidai.gov.in) पर मेल करना होगा, अथवा खुद जा कर अनुरोध डालना होगा। आवेदक को यह बताना भी जरूरी होगा की किन हालातों में किस मजबूरी में उन्हें इस बदलाव की जरूरत है। इसके बाद फैसला लोकल UIDAI ऑफिस के अधिकारीयों को करना होगा। इसकी जाँच के लिए वह पूरी तरह स्वतंत्र हैं।

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