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फ्लाइट कैंसिल होने पर मिलता है पूरा रिफंड, जानें क्या है एयरलाइन के नियम

फ्लाइट कैंसिल होने पर मिलता है पूरा रिफंड, जानें क्या है एयरलाइन के नियम

फ्लाइट में सफर करने वालों को कई बार बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है लेकिन इन परेशानियों का एयरलाइन के पास समाधान है जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होगा। हवाई यात्रा करने से आपका समय बचता है लेकिन कभी-कभी फ्लाइट में सफर करने वालों की फ्लाइट लेट हो जाती है तो कभी फ्लाइट कैंसिल हो जाती है जिससे मुसाफिरों को एयरपोर्ट पर घंटों काटने पड़ते हैं। आप सभी समस्याओं से उभर सकते हैं अगर आपको एयरलाइन के नियमों के बारे में पता होगा। आज हम आपको एयरलाइन के नियमों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए जिससे आप इसका लाभ उठा सकें।

फ्लाइट कैंसिल होने पर मिलता है पूरा रिफंड, जानें क्या है एयरलाइन के नियम

फ्लाइट कैंसिल होने ये हैं नियम

दरअसल आपकी फ्लाइट कैंसिल हो जाने पर एयरलाइन मुसाफिरों के लिए वैकल्पिक इंतजाम करती हैं। क्या आपको पता है कि फ्लाइट लेट होने या कैंसिल हो जाने पर आप एयरलाइन से पूरे पैसे भी वापस मांग सकते हैं। जी हाँ यह भी एयरलाइन के नियमों में शामिल है और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन आपको इन सभी नियमों और सुविधाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। बता दें कि एयरलाइन को घरेलू फ्लाइट के छह घंटे या इससे ज्यादा लेट होने पर इसकी जानकारी यात्रीयों को पहले से ही देनी होती है और फ्लाइट के लेट होने की स्थिति में भी यात्रिओं को वैकल्पिक फ्लाइट दिए जाने का भी नियम है।

आपको यह भी बता दें कि यदि एयरलाइन की तरफ से फ्लाइट कैंसिल होने की कोई जानकारी नहीं दी जाती है तो इस केस में एयरलाइन 5,000 से 10,000 रुपए का हर्जाना आपको देती हैं। इन अधिकारों में यह भी शामिल है कि फ्लाइट के लेट होने की स्थिति में आप चाहे तो टिकट का पूरा रिफंड मांग सकते हैं। दरअसल मुसाफिरों के अधिकारों से जुड़ा चार्टर एविएशन मंत्रालय ने 2019 में ही जारी किया था जिसके मुताबिक अगर आपकी फ्लाइट 2-6 घंटे लेट हो जाती है तो ऐसे में एयरलाइन आपको मुफ्त खाना और रिफ्रेशमेंट देगी और यदि फ्लाइट रात 8 बजे से सुबह 3 बजे के बीच लेट होती है तो यात्रियों के रुकने की व्यवस्था भी एयरलाइन करेगी जो की मुफ्त होगी।

फ्लाइट कैंसिल होने पर मिलता है पूरा रिफंड, जानें क्या है एयरलाइन के नियम

फ्लाइट के रात 8 बजे से सुबह 3 बजे के बीच के शेड्यूल में लेट होनी की सुचना एयरलाइन को एक दिन पहले देनी होगी। फ्लाइट कैंसिलेशन पर एयरलाइन वैकल्पिक फ्लाइट का इंतजाम करेगी ऐसा तब होगा जब एयरलाइन आपको दो हफ्तों से कम और 24 घंटों से ज्यादा समय में फ्लाइट कैंसिलेशन की जानकारी देती हैं। अगर एयरलाइन वैकल्पिक फ्लाइट का इंतजाम नहीं करती हैं तो उसे यात्रिओं को पूरा रिफंड करना पड़ेगा। तो अगर आप फ्लाइट में ज्यादातर सफर करते हो या फिर कभी-कभी दोनों ही केस में आपको एयरलाइन के नियमों से अवगत रहना होगा तभी आप अपने अधिकारों के बारे में जान पाओगे।

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