राज्यसभा में पास हो गया मोटर व्हीकल एक्ट, इन नियमों को तोड़ना अब पड़ेगा भारी
सड़क दुर्घटना में मरने वालों की संख्या का दिन व दिन बढ़ना किसी खतरे से कम नहीं है और ऐसे में इन दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सख्त प्रावधान बनाए गए हैं। राज्यसभा ने मोटर व्हीकल एक्ट के सख्त प्रावधानों पर मुहर लगा दी है जिसके चलते अब जो लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करेंगे उन पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। दरअसल 23 जुलाई को लोकसभा में यह बिल पारित किया गया था लेकिन टाइपिंग की गलती की वजह से इसे संशोधन के लिए दोबारा लोकसभा में भेजा जाएगा। इस बिल पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि “लोकसभा की मंजूरी के बाद इसी हफ्ते यह बिल राष्ट्रपति को भेजा जाएगा।”
आपको बता दें कि सड़क हादसे कम करने के लिए मोटर व्हीकल एक्ट को 16वीं लोकसभा में पास किया गया था लेकिन लोकसभा भंग होने के कारण यह बिल आगे नहीं जा पाया और नई सरकार ने इसमें कुछ संशोधनों के साथ पुराने स्वरूप में ही 17वीं लोकसभा में पेश करने का फैसला किया था। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति के दस्तखत होने के बाद अगस्त के मध्य तक बढ़ी हुई पेनाल्टी लागू हो जाएगी। राज्यसभा ने मोटर व्हीकल एक्ट में कानून से राज्यों के अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जाएगी और इसके प्रावधानों को लागू करना राज्यों की मर्जी पर निर्भर है जिसके चलते सभी राज्य सरकारें अपनी सुविधा के अनुसार राष्ट्रीय परिवहन नीति लागू कर सकेंगी।
नाबालिग ने किया एक्सीडेंट तो पेरेंट्स जाएंगे जेल
इस नए बिल को राज्यसभा में 13 के मुकाबले 108 वोटों से पारित किया गया। इस बिल में अब बहुत सारे प्रावधान है जिसके बारे में आपको बताते है। संशोधन के बाद इस बिल में जुर्माने की रकम भी कई गुना बढ़ाई गई है। अब यदि किसी नाबालिग से वाहन चलाते हुए एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके पेरेंट्स को 3 साल तक जेल, 25 हजार रुपए का जुर्माना और वाहन का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर भी नकेल कसी गयी है जिसके चलते अब उन्हें 2 हजार की बजाय 10 हजार रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। मुआवजे की बात करें तो अब इस बिल के मुताबिक हिट एंड रन के मामले में मौत होने पर मुआवजा 25 हजार से बढ़ाकर 2 लाख रुपए किया गया है।
इस बिल में अब अपनी मनमानी करने वालों को और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को बड़ा झटका लगा है क्योंकि अब बगैर हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने पर एक हजार रुपए और ओवर लोडिंग पर दो हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। एंबुलेंस को रास्ता न देने पर अब आपको एक हजार का जुर्माना देना पड़ेगा और लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन करने वाली ओला, उबर कंपनियों को 25 हजार से 1 लाख रु. जुर्माना भरना पड़ेगा। हादसे में घायल लोगों को ध्यान में रखते हुए इस बिल में घायल का अब फ्री में इलाज होगा।
मोटर व्हीकल एक्ट हुआ और सख्त
बात करें मुआवजे की तो इस बिल के तहत अज्ञात वाहन से टक्कर में घायल होने पर 12 से 50 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। ड्राइवर और क्लीनर का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होगा। हादसे में मृत्यु पर 50 हजार से 5 लाख रुपए तक मुआवजे का प्रावधान इस बिल में है। बहुत जल्द अब मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड बनाया जाएगा जिसके अंतर्गत सड़क पर चलने वाले सभी चालकों का इंश्योरेंस होगा और घायल के इलाज और मृत्यु होने पर परिजनों को मुआवजा देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा।
लाइसेंस के लिए भी अब इस बिल में कई प्रावधान हैं जिसमें अब 3 के बजाय 5 साल के लिए कमर्शियल लाइसेंस मान्य होगा और लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए पहचान पत्र का ऑनलाइन वेरीफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। लाइसेंस खत्म होने के एक साल के अंदर ही रिन्यूवल कराया जा सकेगा। ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल खोले जाएंगे जिसके चलते ड्राइवरों की कमी पूरी की जाएगी और अब डीलर नए वाहनों का रजिस्ट्रेशन करेगा।
एक नजर नए प्रावधानों पर
कारण पहले (रुपए) प्रस्तावित (रुपए)
ओवरलोड 2000 (प्रति टन अतिरिक्त 1000) 20000( प्रति टन अतिरिक्त 2000)
सीट बेल्ट 100 रुपये 1000 रुपये
बगैर इंश्योरेंस 1000 रुपये 2000 रुपये
सामान्य 100 रुपये 500 रुपये
आदेश का उल्लंघन 500 रुपये 2000 रुपये
बगैर लाइसेंस 500 रुपये 5000 रुपये
ओवर साइज वाहन नहीं 5000 रुपये
खतरनाक ड्राइविंग 1000 रुपये 5000 रुपये तक
ड्रंकन ड्राइविंग 2000 रुपये 10000 रुपये
स्पीडिंग/ रेसिंग 500 रुपये 5000 रुपये
बगैर परमिट 5000रुपये तक 10000 से 25000 रुपये तक